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Kathua News: कठुआ में तीन स्टोन क्रशर इकाइयों को राजस्व विभाग ने किया सील

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Revenue department seals three stone crusher units in Kathua
जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कठुआ जिले में स्थित तीन स्टोन क्रशर इकाइयों को पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के चलते बंद करवा दिया है। शनिवार को नायब तहसीलदार कीड़ियां गंडियाल की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने तीनों स्टोन क्रशरों को सील कर दिया। यह कार्रवाई जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत की गई है।
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सील किए गए स्टोन क्रशरों में लखदाता, जयश्री और रावी स्टोन क्रशर शामिल हैं। इनमें जयश्री स्टोन क्रशर कंसेंट टू ऑपरेट 2015 में,लखदाता स्टोन क्रशर की कंसेंट टू ऑपरेट की वैधता जून 2021 में और रावी स्टोन क्रशर की कसेंट टू ऑपरेट की वैधता मार्च 2017 में समाप्त हो चुकी थी। बाकायदा प्रदूषण नियंत्रण की ओर से इन स्टोन क्रॅशर संचालकों को नोटिस भी जारी किए। जिसके बाद आखिरकार इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे। तहसीलदार कठुआ विक्रम कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रदूषण नियंत्रण समिति के निर्देश पर तीन स्टोन क्रशरों को सील करते हुए कार्रवाई की गई है।
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