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बिजली खर्च में गड़बड़ी पर जुर्माना

Wed, 25 Nov 2015 01:33 AM IST
कठुआ/अमर उजाला ब्यूरो
कठुआ/अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 25 Nov 2015 01:33 AM IST
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power disturbances penalty

बिजली के इस्तेमाल और बिल के भुगतान में हेराफेरी का खामियाजा जुर्माना देकर भुगतना पड़ेगा। विभाग के मोबाइल मजिस्ट्रेट ने विभागीय अमले के साथ औचक निरीक्षण कर इसकी कवायद शुरू कर दी है।

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दो दिन की कवायद में मजिस्ट्रेट से सैकड़ों उपभोक्ताओं के दस्तावेज और बिजली के लोड का मौके पर जाकर निरीक्षण किया।

विभागीय अमले ने मंगलवार को हीरानगर और कठुआ के अलग-अलग स्थानाें पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मोबाइल मजिस्ट्रेट सुरनकोट ने सैकड़ों उपभोक्ताओं बिजली कनेक्शन की स्थिति जांची।
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इस पूरी कवायद के दौरान अनियमितताएं पाई गईं तो लगभग 70 हजार रुपये का जुर्माना किया। इसी कड़ी में लखनपुर पहुंचे मोबाइल मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना करने पर स्थानीय दुकानदाराें ने विभाग की कार्यप्रणाली पर रोष जताया।
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दुकानदारों का कहना था कि बिजली लोड की अनियमितता के बारे में विभाग द्वारा बताया जाना चाहिए। इस पर मजिस्ट्रेट ने लोगों से कहा कि यदि विभाग के खिलाफ लोगाें को कोई शिकायत है तो उसे कोर्ट के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।


निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन बिजली के अनाधिकृत रूप से किए जा रहे इस्तेमाल को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निरीक्षण अभियान संबंधी पूछे जाने पर बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर कनेक्शन पर बिजली के इस्तेमाल की जवाबदेही तय होना अनिवार्य है।

लोड की अनियमितता को दूर करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा महीने में तीन से चार दफा औचक निरीक्षण करना तय हुआ है। ऐसे में लोगाें को बिजली के लोड की अनियमितता को दूर करने में सहयोग करना चाहिए।

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