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कठुआ के लिए अलग से जारी होगा रोस्टर,

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Wed, 20 May 2020 02:54 PM IST
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New giuluidelines for kathuwa issued
संवाद न्यूज एजेंसी कठुआ। जिले में लॉकडाउन 4.0 के आगाज के साथ ही जिला मेजिस्ट्रेट ने भारत सरकार की ओर से 17 मई को जारी नए दिशा निर्देशो को 31 मई तक लागू कर दिया है। अगले आदेश तक कई गतिविधियों को छूट और प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है। हालांकि दुकानों आदि के खुलने की समय सारिणी को अलग से जारी करने की बात कही गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन और जिला मेजिस्ट्रेट कठुुआ ओम प्रकाश भगत ने साफ किया है कि पूर्व में दी गई छूट के अनुसार चल रही गतिविधियों को अनुमति या पास की आवश्यक्ता नहीं होगी। जिले में रेड जोन की पाबंदियों को देखते हुए निकायों की हद से बाहर कई छूट के दायरों को सशर्त बढ़ाया गया है। ................ जिला में इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी 1 अंतर राज्यीय, अंतर जिला और जिले के भीतर निधार्रित प्रक्रिया में दी गई अनुमति से पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के लिए बसों और निजी वाहनों को अनुमति नहीं होगी। 2 सभी स्कूल, कॉलेज, विश्व विद्यालय, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों के साथ साथ आंगनबाडी सेंटर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें आनलाइन या डिस्टेंज लर्निंग की अनुमति दी गई है और इनके कार्यलय प्रशासनिक कार्यों के लिए खोले जा सकेंगे। 3 स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों या स्वास्थ्यकर्मियों के साथ साथ फंसे लोगों के लिए स्थापित क्वारंटीनें सेंटरों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होटल, रेस्त्रां और अन्य सत्कार सेवाओं को ही अनुमति रहेगी। हालांकि इसमें आदेश अनुसार अनुमति पर होम डिलीवरी दी जा सकेगी। 4 सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजक पार्क, स्पा, सैलून, पार्लर, नाई की दुकानें, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल जैसे स्थान बंद रहेंगे। इनमें जिले में विशेष केटेगरी के लिए बताए गए स्थानों को ही छूट होगी। 5 सभी सामाजिक, राजनितिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृति, धर्मिक आदि आयोजनों की अनुमति नहीं रहेगी। 6 गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शाम सात बजे से सुबज सात बजे तक लोगों की आवजाही प्रतिबंधित रहेगी। 7 सभी धार्मिक और पूजा पाठ आदि के स्थान बंद रहेंगे। 8 65 वर्ष से अधिक आयु, गर्भवर्ती, दस साल से कम आयु के बच्चों को आपात स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। ..................... जिले में इन गतिविधियों की होगी अनुमति 1 निजी अस्पतालों, क्नीनिक और नर्सिंग होम में ओपीडी सहित अनुमति रहेगी। 2 ई कॉमर्स और कूरियर सेवाएं 3 सभी कृषि, बागवानी, पशुपालन संबंधित गतिविधियां 4 बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर पास के साथ ही कैंटीन और ईटरीज को अनुमति 5 सभी होटलों के रेस्त्रां के साथ साथ अन्य रेस्त्रां अपनी किचन को होम डिलीवरी के लिए चला सकेंगे। 6 बैंक और वित्तीय सेवाएं 7 नगर परिषद की सीमा के बाहर नाई की दुकानों, सलून और पार्लरों को अनुमति रहेेगी। 8 शादी संबंधित समारोहों में 50 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुमति हासिल करने पर आयोजन की अनुमति रहेगी। 9 अंतिम यात्राओं या अंतिम संस्कार में अनुमति के साथ ही बीस लोगों को छूट रहेगी। ................. प्रतिबंध या विशेष छूट 1 निजी कार्यालयों में 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ पास के अनुसार खुलने की अनुमति रहेगी। 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोटर्स कांप्लेक्स या स्टेडियमों को दर्शनों के बिना खोलने या इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं रहेगी। 3 ग्रामीण क्षेत्रों में निकायों की हद में नाई की दुकानों, सलून या पार्लरों को खुलने की अनुमति नहीं रहेगी। 4 मॉल, मार्केट जहां बाजार की तरह एक साथ दुकानें हैं वहां केवल ग्रॉसरी, फल, सब्जी, बेकरी आदि को ही अनुमति रहेगी। ................. उद्योग से संबंधित गतिविधियां 1 औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग गतिविधियों को 50 फीसदी मैनपावर के साथ काम शुरू करने की अनुमति 2 ग्रामीण क्षेत्रों और निकायों की हद से बाहर चल रही इकाईयां सौ फीसदी मैनपावर के साथ काम कर सकेंगी। 3 सभी वर्कशाप, सर्विस सेंटर और घरों में वर्कशाप को साईट या घरों के भीतर ही पांच तक ही लोगों को लेकर काम करने की अनुमति होगी। ............. ग्रामीण क्षेत्रों में गतिविधियां सभी मनरेगा कर्मियों को जहां तक संभव हो सके आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर या मास्क के इस्तेमाल और बार बार साबुन पानी से हाथ धोए जाएं, यह जिला और फील्ड स्तर के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। ........... निर्माण गतिविधियां निकायों की हद के भीतर लेबर या निर्माझा कामगारों को निर्माण साईट के भीतर ही रहना होगा। इसके लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता को रहने, ठहरने, मास्क, सेनिटाइजेशन आदि के प्रबंध श्रमिकों के लिए सुनिश्चित करने होंगे। उधर, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए निर्माण साइट के नजदीक ही श्रमिकों को रहना होगा। श्रमिकों को दूर से और बड़ी संख्या में आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। इंजीनियरिंग स्टाफ के समन्वय के साथ ठेकेदार को प्रबंध सुनिश्चित करने होंगे। हालांकि निजी निर्माण कार्यों को पास और अनुमति पर ही छूट रहेगी। .............
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