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Kathua News: एनडीपीएस मामले में आरोपी दोषी करार, 10 हजार रुपये जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
अदालत से..............
कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट हीरानगर की अदालत ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला आरोपी द्वारा अपना अपराध कबूलने के बाद सुनाया है।
मामले की सुनवाई गत 5 अक्टूबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्य बडयाल की अदालत में की गई। कोर्ट में दायर चालान के अनुसार आरोपी सुरिंदर सिंह निवासी मंगू चक, जम्मू को राजबाग पुलिस ने एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। सुनवाई के दिन आरोपी ने अदालत में आवेदन देकर अपराध स्वीकार करने और अपना इकबालिया बयान दर्ज करवाने की इच्छा जताई। अदालत ने उसे स्पष्ट किया कि बयान देना उसके लिए अनिवार्य नहीं है और उसके बयान का इस्तेमाल उसके विरुद्ध किया जा सकता है। आरोपी को आरोपों की प्रकृति और संबंधित कानून के तहत निर्धारित सजा के बारे में भी बताया गया तथा अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। इसके बावजूद आरोपी अपने फैसले पर कायम रहा। अदालत ने बयान की समीक्षा के बाद पाया कि आरोपी ने स्वेच्छा से अपराध स्वीकार किया है। इसके आधार पर उसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना और अदालत के उठने तक साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। दोषी ने जुर्माना राशि उसी दिन जमा करवा दी गई। इसके बाद अदालत ने चालान का निपटारा कर दिया।
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अदालत से..............
कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट हीरानगर की अदालत ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला आरोपी द्वारा अपना अपराध कबूलने के बाद सुनाया है।
मामले की सुनवाई गत 5 अक्टूबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्य बडयाल की अदालत में की गई। कोर्ट में दायर चालान के अनुसार आरोपी सुरिंदर सिंह निवासी मंगू चक, जम्मू को राजबाग पुलिस ने एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। सुनवाई के दिन आरोपी ने अदालत में आवेदन देकर अपराध स्वीकार करने और अपना इकबालिया बयान दर्ज करवाने की इच्छा जताई। अदालत ने उसे स्पष्ट किया कि बयान देना उसके लिए अनिवार्य नहीं है और उसके बयान का इस्तेमाल उसके विरुद्ध किया जा सकता है। आरोपी को आरोपों की प्रकृति और संबंधित कानून के तहत निर्धारित सजा के बारे में भी बताया गया तथा अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। इसके बावजूद आरोपी अपने फैसले पर कायम रहा। अदालत ने बयान की समीक्षा के बाद पाया कि आरोपी ने स्वेच्छा से अपराध स्वीकार किया है। इसके आधार पर उसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना और अदालत के उठने तक साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। दोषी ने जुर्माना राशि उसी दिन जमा करवा दी गई। इसके बाद अदालत ने चालान का निपटारा कर दिया।
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