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Kathua News: डेढ़ साल का विवाद मिनटों में सुलझा, अदालत ने दंपती को फिर मिलाया
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लोक अदालत में बीमा क्लेम का भी हुआ निपटारा
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में पति और पत्नी के बीच डेढ़ साल से चल रहे विवाद को कुछ ही मिनटों में सुलझा दिया। मामूली बात को लेकर चल रही खटास को हल होने के बाद दोनों ने सहमति से फिर से एक हो जाने के लिए राजी हो गए।
वहीं, सड़क दुर्घटना में हुई मां की मौत के मामले में बीमा क्लेम का केसा सुलझा लिया है। इसमें बीमा कंपनी द्वारा मृतक मां के तीनों बेटों को पांच लाख की बीमा राशि देने पर कोर्ट ने मुहर लगाई। बता दें कि राजबाग निवासी वरुण दत्त पुत्र विजय कुमार की शादी हिंदू रीति-रिवाज के साथ ललिता देवी पुत्री बलवंत राज निवासी पठानकोट के साथ दिसंबर 2020 को हुई थी। दोनों के विवाह के बाद एक बेटे का भी जन्म हुआ। जिसकी उम्र दो साल है। शादी के पश्चात रिश्ते में उत्पन्न हुई खट्टास ने दोनों को तलाक लेने के लिए मजबूर कर दिया।
इसे लेकर पति ने अगस्त 2023 को न्यायालय में अर्जी दायर की। सुनवाई के दौरान पेश हुए दंपती को उनके वकीलों और न्यायाधीश के समझाने पर पति-पत्नी फिर से एक होने के लिए मान गए। इसके बाद मामले का निपटारा करने के लिए इसे राष्ट्रीय लोक अदालत में रख गया। जिस पर जिला सत्र न्यायाधीश जतिंद्र सिंह जमवाल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन पंडोह ने फैसले पर अंतिम मुहर लगाई।
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वहीं, वर्ष 2022 में लखनपुर स्थित राधा स्वामी आश्रम के पास भार वाहक की टक्कर से सड़क दुर्घटना में 75 वर्षीय सावित्री देवी की मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक मां के कानूनी उत्तराधिकारी तीन बेटों ने बीमा मुआवजा प्राप्त करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी यूनिवर्सल सोम्पो के खिलाफ कोर्ट में जनवरी 2023 में अर्जी दी थी।
याचिकाकर्ता, आरोपी पक्ष और बीमा कंपनी की ओर पेश हुए तीनों वकीलों की उपस्थित में लगभग दो साल बाद मामला सुलझा लिया गया है। इसमें बीमा कंपनी की ओर से तीनों कानूनी उत्तराधिकारियों को कुल पांच लाख की राशि देने पर सहमति बन गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में पति और पत्नी के बीच डेढ़ साल से चल रहे विवाद को कुछ ही मिनटों में सुलझा दिया। मामूली बात को लेकर चल रही खटास को हल होने के बाद दोनों ने सहमति से फिर से एक हो जाने के लिए राजी हो गए।
वहीं, सड़क दुर्घटना में हुई मां की मौत के मामले में बीमा क्लेम का केसा सुलझा लिया है। इसमें बीमा कंपनी द्वारा मृतक मां के तीनों बेटों को पांच लाख की बीमा राशि देने पर कोर्ट ने मुहर लगाई। बता दें कि राजबाग निवासी वरुण दत्त पुत्र विजय कुमार की शादी हिंदू रीति-रिवाज के साथ ललिता देवी पुत्री बलवंत राज निवासी पठानकोट के साथ दिसंबर 2020 को हुई थी। दोनों के विवाह के बाद एक बेटे का भी जन्म हुआ। जिसकी उम्र दो साल है। शादी के पश्चात रिश्ते में उत्पन्न हुई खट्टास ने दोनों को तलाक लेने के लिए मजबूर कर दिया।
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इसे लेकर पति ने अगस्त 2023 को न्यायालय में अर्जी दायर की। सुनवाई के दौरान पेश हुए दंपती को उनके वकीलों और न्यायाधीश के समझाने पर पति-पत्नी फिर से एक होने के लिए मान गए। इसके बाद मामले का निपटारा करने के लिए इसे राष्ट्रीय लोक अदालत में रख गया। जिस पर जिला सत्र न्यायाधीश जतिंद्र सिंह जमवाल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन पंडोह ने फैसले पर अंतिम मुहर लगाई।
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वहीं, वर्ष 2022 में लखनपुर स्थित राधा स्वामी आश्रम के पास भार वाहक की टक्कर से सड़क दुर्घटना में 75 वर्षीय सावित्री देवी की मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक मां के कानूनी उत्तराधिकारी तीन बेटों ने बीमा मुआवजा प्राप्त करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी यूनिवर्सल सोम्पो के खिलाफ कोर्ट में जनवरी 2023 में अर्जी दी थी।
याचिकाकर्ता, आरोपी पक्ष और बीमा कंपनी की ओर पेश हुए तीनों वकीलों की उपस्थित में लगभग दो साल बाद मामला सुलझा लिया गया है। इसमें बीमा कंपनी की ओर से तीनों कानूनी उत्तराधिकारियों को कुल पांच लाख की राशि देने पर सहमति बन गई है।