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Kathua News: जमीनों के पंजीकरण के लिए अब नहीं काटने होंगे चक्कर
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कठुआ। पीओजेके के विस्थापितों को अलॉट हुई जमीनों पर अनुछेद 370 हटने के बाद वर्ष 2022 में बंद हुई जमीनों की खरीद फरोख्त अब दोबारा शुरू हो गई है।
सरकार की ओर से कुछ दिन पहले इसमें अनापत्ति को लेकर जारी हुए पत्र के बाद डीसी कठुआ ने राजस्व अधिकारियों को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत दस्तावेज जारी करने की हिदायत जारी की है। ऐसे में अब 254सी के तहत जमीनों के खरीद फरोख्त को लेकर पटवारखानों के चक्कर रिफ्यूजियों को नहीं काटने होंगे।
पीओजेके विस्थापित सेवा समिति के सदस्यों ने इस फैसला का स्वागत किया है। दरअसल, आदेश को लेकर स्पष्टता नहीं होने से निचले स्तर के राजस्व अधिकारी फिलहाल इन जमीनों के फर्द नहीं काट रहे थे। लोगों को पटवारखानों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। डीसी कठुआ डॉ. राकेश मिन्हास ने बताया कि स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। संबंधित तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि इन मामलों से संबंधित दस्तावेजों को तय समय सीमा के भीतर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत निपटाया जाए।
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सरकार की ओर से कुछ दिन पहले इसमें अनापत्ति को लेकर जारी हुए पत्र के बाद डीसी कठुआ ने राजस्व अधिकारियों को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत दस्तावेज जारी करने की हिदायत जारी की है। ऐसे में अब 254सी के तहत जमीनों के खरीद फरोख्त को लेकर पटवारखानों के चक्कर रिफ्यूजियों को नहीं काटने होंगे।
पीओजेके विस्थापित सेवा समिति के सदस्यों ने इस फैसला का स्वागत किया है। दरअसल, आदेश को लेकर स्पष्टता नहीं होने से निचले स्तर के राजस्व अधिकारी फिलहाल इन जमीनों के फर्द नहीं काट रहे थे। लोगों को पटवारखानों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। डीसी कठुआ डॉ. राकेश मिन्हास ने बताया कि स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। संबंधित तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि इन मामलों से संबंधित दस्तावेजों को तय समय सीमा के भीतर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत निपटाया जाए।
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