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Kathua News: कठुआ ट्रैफिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जब्त ट्रैक्टर रिहा करने का आदेश दिया
Sun, 17 Aug 2025 02:10 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Sun, 17 Aug 2025 02:10 AM IST
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कठुआ। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) कठुआ की अदालत ने एक जब्त ट्रैक्टर को सुपुर्दनामे पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह ट्रैक्टर पुलिस स्टेशन लखनपुर द्वारा जब्त किया गया था।
आवेदक अनेकपाल पुत्र पोखपाल निवासी लॉर्ड्स होटल पठानकोट ने अधिवक्ता मंदीप सिंह के माध्यम से वाहन की रिहाई के लिए आवेदन किया था। पुलिस रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष की आपत्तियों पर विचार करते हुए न्यायाधीश नीना ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ‘एआईआर 2003 एससी 638’ का हवाला देते हुए कहा कि जब्त वाहन को लंबे समय तक पुलिस की हिरासत में रखना व्यर्थ है। अदालत ने निर्देश दिया कि वाहन की रिहाई उचित पहचान सत्यापन, यांत्रिक निरीक्षण, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की मूल प्रति, बीमा की फोटोकॉपी और वाहन की तस्वीर लेने के बाद की जाए। साथ ही, सुपुर्दार को यह शपथ पत्र देना होगा कि वह वाहन को न तो बेचेंगे, न उसका रंग, स्वामित्व या स्वरूप बदलेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वाहन को जांच अधिकारी या अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
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आवेदक अनेकपाल पुत्र पोखपाल निवासी लॉर्ड्स होटल पठानकोट ने अधिवक्ता मंदीप सिंह के माध्यम से वाहन की रिहाई के लिए आवेदन किया था। पुलिस रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष की आपत्तियों पर विचार करते हुए न्यायाधीश नीना ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ‘एआईआर 2003 एससी 638’ का हवाला देते हुए कहा कि जब्त वाहन को लंबे समय तक पुलिस की हिरासत में रखना व्यर्थ है। अदालत ने निर्देश दिया कि वाहन की रिहाई उचित पहचान सत्यापन, यांत्रिक निरीक्षण, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की मूल प्रति, बीमा की फोटोकॉपी और वाहन की तस्वीर लेने के बाद की जाए। साथ ही, सुपुर्दार को यह शपथ पत्र देना होगा कि वह वाहन को न तो बेचेंगे, न उसका रंग, स्वामित्व या स्वरूप बदलेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वाहन को जांच अधिकारी या अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
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