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Kathua News: नशा करने के मामले में चार को सुनाई सामुदायिक सेवा की सजा
Thu, 18 Sep 2025 02:02 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Thu, 18 Sep 2025 02:02 AM IST
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एक दिन के लिए मुंसिफ कोर्ट बनी परिसर में साफ-सफाई करने का निर्देश
कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट बनी ने सार्वजनिक स्थल पर नशा व उत्पात करने के मामले में चार दोषियों को एक दिन की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई है। आदेश के अनुसार चारों दोषियों को बीएनएस की धारा 355 के तहत एक दिन के लिए मुंसिफ कोर्ट बनी के परिसर में साफ-सफाई करने का निर्देश दिया है।
पुलिस ने बीते 13 सितंबर देर रात चार आरोपियों को बनी इलाके में सार्वजनिक स्थल पर नशा कर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने सभी का मेडिकल करवाकर बीते मंगलवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया। पुलिस ने न्यायालय को बताया कि सभी आरोपियों सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों के लिए असुविधा पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए एक दिन की सामुदायिक सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान रोशन लाल, कमल किशोर, पंकज कुमार और शोकत अली के रूप में हुई है। यह सभी बनी और आसपास के गांव के रहने वाले हैं।
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कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट बनी ने सार्वजनिक स्थल पर नशा व उत्पात करने के मामले में चार दोषियों को एक दिन की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई है। आदेश के अनुसार चारों दोषियों को बीएनएस की धारा 355 के तहत एक दिन के लिए मुंसिफ कोर्ट बनी के परिसर में साफ-सफाई करने का निर्देश दिया है।
पुलिस ने बीते 13 सितंबर देर रात चार आरोपियों को बनी इलाके में सार्वजनिक स्थल पर नशा कर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने सभी का मेडिकल करवाकर बीते मंगलवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया। पुलिस ने न्यायालय को बताया कि सभी आरोपियों सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों के लिए असुविधा पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए एक दिन की सामुदायिक सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान रोशन लाल, कमल किशोर, पंकज कुमार और शोकत अली के रूप में हुई है। यह सभी बनी और आसपास के गांव के रहने वाले हैं।
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