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Kathua News: हार्डवेयर स्टोर में चोरी मामले में दो आरोपियों को मिली सशर्त जमानत
Thu, 18 Sep 2025 01:54 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Thu, 18 Sep 2025 01:54 AM IST
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दो सितंबर की आधी रात को दुकान से 80 हजार का सामान चुराने का आरोप
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर के हटली मोड़ स्थित हार्डवेयर स्टोर पर चोरी मामले में दो आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार प्रत्येक आरोपी को जमानत के लिए 50 हजार का व्यक्तिगत मुचलका और सामान राशि का जमानती बांड पेश करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को जांच में सहयोग करने और किसी भी तरीके से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश दिया है। पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के मुताबिक रोहित पुत्र रमेश और अजय पुत्र सुखदेव दोनों निवासी शक्ति नगर पठानकोट पंजाब पर आरोप है कि दोनों ने बीते दो सितंबर की आधी रात को हटली मोड़ स्थित हार्डवेयर स्टोर पर चोरी को अंजाम दिया था। तीन सितंबर को स्टोर के मालिक अभिषेक वर्मा ने पुलिस चौकी हटली में शिकायत की गई थी। इसमें स्टोर के मालिक ने बताया कि दोनों आरोपियों में घटना के रात दीवार फांदकर स्टोर के अंदर घुसे और वहां रखे 80,000 रुपये के सामान पर हाथ साफ किया है। दुकान के मालिक ने पुलिस को दोनों आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में है।
बीते आठ सितंबर को आरोपियों के वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रिहाई की मांग की गई। 13 सितंबर को कोर्ट सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि मुव्वकिल निर्दोष है और पुलिस ने झूठे मामले में फंसाया है। मामले में कोई भी बरामदगी होना बाकी नहीं है। लिहाजा दोनों की रिहाई की अपील की गई। इसका अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों की ओर से किए गए अपराध गंभीर हैं। यदि न्यायालय अभियुक्तों को जमानत देता है तो वे फिर से अपराध करेंगे और जांच के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे। वे अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जमानत आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामला दर्ज होने के बाद से अभियुक्त हिरासत में है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। इसके अलावा चोरी की वस्तुएं बरामद की जा चुकी हैं। लिहाजा उनको और अधिक हिरासत में रखना उचित नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को जमानत सुनाई है। संवाद
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कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर के हटली मोड़ स्थित हार्डवेयर स्टोर पर चोरी मामले में दो आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार प्रत्येक आरोपी को जमानत के लिए 50 हजार का व्यक्तिगत मुचलका और सामान राशि का जमानती बांड पेश करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को जांच में सहयोग करने और किसी भी तरीके से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश दिया है। पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के मुताबिक रोहित पुत्र रमेश और अजय पुत्र सुखदेव दोनों निवासी शक्ति नगर पठानकोट पंजाब पर आरोप है कि दोनों ने बीते दो सितंबर की आधी रात को हटली मोड़ स्थित हार्डवेयर स्टोर पर चोरी को अंजाम दिया था। तीन सितंबर को स्टोर के मालिक अभिषेक वर्मा ने पुलिस चौकी हटली में शिकायत की गई थी। इसमें स्टोर के मालिक ने बताया कि दोनों आरोपियों में घटना के रात दीवार फांदकर स्टोर के अंदर घुसे और वहां रखे 80,000 रुपये के सामान पर हाथ साफ किया है। दुकान के मालिक ने पुलिस को दोनों आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में है।
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बीते आठ सितंबर को आरोपियों के वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रिहाई की मांग की गई। 13 सितंबर को कोर्ट सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि मुव्वकिल निर्दोष है और पुलिस ने झूठे मामले में फंसाया है। मामले में कोई भी बरामदगी होना बाकी नहीं है। लिहाजा दोनों की रिहाई की अपील की गई। इसका अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों की ओर से किए गए अपराध गंभीर हैं। यदि न्यायालय अभियुक्तों को जमानत देता है तो वे फिर से अपराध करेंगे और जांच के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे। वे अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जमानत आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामला दर्ज होने के बाद से अभियुक्त हिरासत में है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। इसके अलावा चोरी की वस्तुएं बरामद की जा चुकी हैं। लिहाजा उनको और अधिक हिरासत में रखना उचित नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को जमानत सुनाई है। संवाद
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