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Kathua News: आबकारी मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया बरी

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कठुआ। उप-न्यायाधीश अमनदीप कौर की अदालत ने नौ साल पुराने आबकारी मामले का निपटान करते हुए आरोपी को बाइज्जत बरी करने का निर्देश दिया है।
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आदेश के अनुसार, अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में आरोपी की दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मामले की जांच आबकारी अधिनियम के अनुसार सक्षम अधिकारी की ओर से नहीं की गई है। लिहाजा अभियोजन पक्ष के चालान को खारिज कर आरोपी को दोषमुक्त करार दिया जाता है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी के जमानत और व्यक्तिगत बांड को खारिज करने का निर्देश दिया है।
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, मामला वर्ष 2018 का है। जब कठुआ पुलिस ने आरोपी गुलशन कुमार निवासी सौंथल कठुआ के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय कर अदालती कार्रवाई शुरू की थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि कठुआ थाना में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जांच सहायक उप-निरीक्षक तरसेम राज की ओर से गई है। जोकि आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसा करने में सक्षम नहीं थे।
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आरोपी के वकील के तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 30(4) के स्थापित प्रावधानों के अनुसार उप-निरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी मामले में जांच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान मामले में जांच सहायक उप-निरीक्षक की ओर से की गई है, जो कि कानून के तहत मान्य नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया गया।
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