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Kathua News: 15 दिन में दस्तावेज का नवीनीकरण नहीं हुआ तो ब्लैक लिस्ट होंगे वाहन
Sun, 06 Apr 2025 12:27 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Sun, 06 Apr 2025 12:27 AM IST
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मोटर वाहन विभाग कसेगा वाहनों पर शिकंजा
कठुआ। बिना रूट परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र के अलावा बिना यात्री और रोड टैक्स के दौड़ने वाले वाहनों पर मोटर वाहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
आरटीओ कठुआ ने विभिन्न रूट पर चलने वाली वाहनों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर सभी दस्तावेजों को पूरा करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर सभी वाहनों को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी गई है।
जानकारी के मुताबिक आरटीओ कार्यालय लखनपुर ने रिकाॅर्ड जांच में पाया है कि जिलेभर में सैकड़ों ऐसे वाहन हैं, जो बिना वैध दस्तावेजों के सड़कों पर मौत बन कर घूम रहे हैं। इनके पास न तो रूट परमिट और न ही फिटनेस प्रमाण पत्र है। यहां तक कि कई वाहनों ने तो रोड टैक्स और न ही यात्री टैक्स भरा हुआ है।
इसके चलते न केवल सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे दुर्घटना के वक्त मामले में बीमा प्राप्त करने में यात्रियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने स्कूल मालिकों को दो टूक निर्देश दिया है कि वे स्कूल बसों के सभी दस्तावेजों को अपडेट करवा लें। इसके अलावा परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के रखरखाव के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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कठुआ। बिना रूट परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र के अलावा बिना यात्री और रोड टैक्स के दौड़ने वाले वाहनों पर मोटर वाहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
आरटीओ कठुआ ने विभिन्न रूट पर चलने वाली वाहनों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर सभी दस्तावेजों को पूरा करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर सभी वाहनों को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी गई है।
जानकारी के मुताबिक आरटीओ कार्यालय लखनपुर ने रिकाॅर्ड जांच में पाया है कि जिलेभर में सैकड़ों ऐसे वाहन हैं, जो बिना वैध दस्तावेजों के सड़कों पर मौत बन कर घूम रहे हैं। इनके पास न तो रूट परमिट और न ही फिटनेस प्रमाण पत्र है। यहां तक कि कई वाहनों ने तो रोड टैक्स और न ही यात्री टैक्स भरा हुआ है।
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इसके चलते न केवल सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे दुर्घटना के वक्त मामले में बीमा प्राप्त करने में यात्रियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने स्कूल मालिकों को दो टूक निर्देश दिया है कि वे स्कूल बसों के सभी दस्तावेजों को अपडेट करवा लें। इसके अलावा परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के रखरखाव के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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