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तहसीलदार ने पुलिस टीम के साथ पटाखा विक्रेताओं पर दी दबिश

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कठुआ। निकायों की हद में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध और निकायों की हद के बाहर पटाखों की बिक्री सात नवंबर के बाद करने के प्रशासन के आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अमर उजाला द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने वीरवार शाम पटाखा विक्रेताओ के यहां औचक दबिश दी। खरोट मोड़ के नजदीक चल रहे तीन पटाखा गोदामों में से दो को सील कर दिया गया है। जबकि एक पटाखा विक्रेता को कड़ी चेतावनी देते हुए सात नवंबर से पहले पटाखे न बेचने की हिदायत दी गई है। खरोट मोड़ के यह पटाखा विक्रेता पेट्रोल पंप से सौ मीटर के दायरे में पटाखों की बिक्री कर रहे थे।
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वीरवार शाम पांच बजे खरोट मोड़ के नजदीक चल रहे पटाखा गोदामों की जांच के लिए तहसीलदार कठुआ गौरव शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम पहुंची। टीम ने पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस जांचे। तहसीलदार कठुआ गौरव शर्मा ने बताया कि जांच में पाया गया है कि दो विक्रेताओं को लाइसेंस किसी अन्य स्थान का जारी हुआ है, जबकि वे खरोट मोड़ के नजदीक गोदाम चला रहे थे जो नियमों की अवहेलना है। ऐसे में दोनों विक्रेताओं के गोदाम सील कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि तीसरे गोदाम की भी जांच की गई है और उन्हें भी कड़ी चेतावनी दी गई है कि सात नवंबर से पहले किसी भी सूरत में पटाखों की बिक्री न करें। तहसीलदार ने शहर की परिधि में नियमों का उल्लंघन कर पटाखों के गोदाम चला रहे विक्रेताओं को भी चेतावनी दी है कि धारा 144 का उल्लंघन न करें। उन्होंने कहा कि टीम नियमित तौर पर जांच करेगी और उल्लंघन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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चीन निर्मित पटाखों समेत प्रतिबंधित अन्य पटाखों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री
खरोट मोड़ समेत शहर के अन्य हिस्सों में चल रहे पटाखा गोदामों की जांच में पाया गया है कि इनमें कई प्रतिबंधित पटाखे भी धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। तकनीकी जांच टीम के अभाव में यह विक्रेता भी प्रशासनिक और पुलिस टीम की कार्रवाई को धत्ता बता रहे हैं। ज्ञात रहे कि जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जिले के छह निकायों में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही चॉकलेट बम, चेन पटाखों, धनी पटाखा, डुडूमा, सेवन शॉट, रॉकेट बम, हार पटाखों की बिक्री पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रतिबंधल गाया गया है। यह आदेश 17 नवंबर तक जारी रहेगा।
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शहर के रिहायशी इलाकों में बेचे जा रहे पटाखे
एक ओर जहां प्रशासनिक टीम ने खरोट मोड़ के नजदीक पटाखा विक्रेताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की है। वहीं, दूसरी ओर निकाय की हद में कई जगह पटाखों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। आलम यह है, कि इनमें से कई पटाखा गोदाम, जिनमें बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया है वे रिहायशी इलाकों में हैं। ऐसे में हजारों लोगों की जान-माल को खतरे में डाला गया है।
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