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जिला मजिस्ट्रेट ने पटाखों की सशर्त बिक्री के आदेश जारी
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कठुआ। शहर के कई इलाकों में पटाखों के भंडारण और बिक्री से आम लोगों की जान को खतरा है। जिला प्रशासन ने इसे संज्ञान में लिया है। शुक्रवार को जिला मेजिस्ट्रेट कठुआ ने दीपावली पर सशर्त पटाखों की बिक्री और भंडारण के संबंध में आदेश जारी करते हुए धारा 144 लागू कर दी है।
जिला मेजिस्ट्रेट कठुआ ने बम-पटाखों की बिक्री व भंडारण पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि केवल वहीं लोग इनका भंडारण व बिक्री कर सकते हैं जिनके पास चिह्नित स्थानों के लिए सभी एनओसी होगी। जारी आदेश में कहा गया है कि दीवाली की आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन की ओर से स्थानों की निशानदेही की जाएगी और वांछित विक्रेताओं को अग्निशमन विभाग, पुलिस, नगरनिगम व नगरपालिका तथा राजस्व विभाग से इसकी एनओसी लेनी होगी। थोक व खुदरा व्यापारी तय मात्रा से अधिक बम-पटाखें नहीं रख सकते और दीवाली के बाद किसी को भी इनकी बिक्री की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 नवंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा। जिला मेजिस्ट्रेट ने चाकलेट बम, चेन क्रैकर्स, धनी पटाखा, ददोमा, सेवन शॉट, राकेट बम, गारलेंट पटाखा व स्टैट बम की बिक्री पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि यह बम-पटाखें अधिक वायु व ध्वनि प्रदूषण फैलाते है, लिहाजा किसी भी थोक या खुदरा व्यापारी को इन्हें बेचने की अनुमति नहीं होगी।
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जिला मेजिस्ट्रेट कठुआ ने बम-पटाखों की बिक्री व भंडारण पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि केवल वहीं लोग इनका भंडारण व बिक्री कर सकते हैं जिनके पास चिह्नित स्थानों के लिए सभी एनओसी होगी। जारी आदेश में कहा गया है कि दीवाली की आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन की ओर से स्थानों की निशानदेही की जाएगी और वांछित विक्रेताओं को अग्निशमन विभाग, पुलिस, नगरनिगम व नगरपालिका तथा राजस्व विभाग से इसकी एनओसी लेनी होगी। थोक व खुदरा व्यापारी तय मात्रा से अधिक बम-पटाखें नहीं रख सकते और दीवाली के बाद किसी को भी इनकी बिक्री की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 नवंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा। जिला मेजिस्ट्रेट ने चाकलेट बम, चेन क्रैकर्स, धनी पटाखा, ददोमा, सेवन शॉट, राकेट बम, गारलेंट पटाखा व स्टैट बम की बिक्री पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि यह बम-पटाखें अधिक वायु व ध्वनि प्रदूषण फैलाते है, लिहाजा किसी भी थोक या खुदरा व्यापारी को इन्हें बेचने की अनुमति नहीं होगी।
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