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Kathua News: निदेशालय ने मांगी अवैध अटैचमेंट की रिपोर्ट, सीईओ ने रद्द किए ऐसे तबादले
Thu, 27 Mar 2025 01:08 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Thu, 27 Mar 2025 01:08 AM IST
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मुख्य शिक्षा अधिकारियों से तीन दिन में रिपोर्ट तलब होने से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप
कठुआ। आरईटी और आरआरईटी शिक्षकों की अवैध अटैचमेंट को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारियों से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट तलब होने के साथ ही शिक्षा विभाग में हडकंप मच गया है। कठुआ जिले में आवश्यकता आधारित शिक्षकों की अटैचमेंट को 31 मार्च से पहले रद्द कर दिया गया है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश के तहत सभी आहरण और वितरण अधिकारियों को आवश्यकता-आधारित तैनाती के तहत शिक्षकों की अटैचमेंट को रद्द करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी की जानी है। उन कर्मचारियों की वेतन राशि भी रोकने के निर्देश दिए गए हैं, जो अपनी मूल तैनाती पर रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसमें प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त शिक्षकों और सिंगल टीचर स्कूलों में सेवा देने वालों को इस आदेश से छूट दी है। सभी स्कूल प्रधानाचार्य, जोनल शिक्षा अधिकारियों और हेडमास्टर को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
दरअसल, शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत एंगेज किए गए आरईटी और आरआरईटी की अटैचमेंट के से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विभाग में नियमों को ताक पर रखकर कई जगह शिक्षकों की अवैध अटैचमेंट को लेकर शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। संवाद
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कठुआ। आरईटी और आरआरईटी शिक्षकों की अवैध अटैचमेंट को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारियों से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट तलब होने के साथ ही शिक्षा विभाग में हडकंप मच गया है। कठुआ जिले में आवश्यकता आधारित शिक्षकों की अटैचमेंट को 31 मार्च से पहले रद्द कर दिया गया है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश के तहत सभी आहरण और वितरण अधिकारियों को आवश्यकता-आधारित तैनाती के तहत शिक्षकों की अटैचमेंट को रद्द करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी की जानी है। उन कर्मचारियों की वेतन राशि भी रोकने के निर्देश दिए गए हैं, जो अपनी मूल तैनाती पर रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसमें प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त शिक्षकों और सिंगल टीचर स्कूलों में सेवा देने वालों को इस आदेश से छूट दी है। सभी स्कूल प्रधानाचार्य, जोनल शिक्षा अधिकारियों और हेडमास्टर को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
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दरअसल, शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत एंगेज किए गए आरईटी और आरआरईटी की अटैचमेंट के से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विभाग में नियमों को ताक पर रखकर कई जगह शिक्षकों की अवैध अटैचमेंट को लेकर शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। संवाद
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