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Kathua News: आबकारी अधिनियम में दोषी महिला पर लगाया 2200 रुपये जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आबकारी अधिनियम के तहत दोषी महिला पर 2200 रुपये का जुर्माना लगाया है।
आदेश के मुताबिक, अभियुक्त ने अपराध पहली बार किया है और वह समाज के निम्न आय वर्ग से संबंध रखती है, इसलिए अदालत ने दोषी के खिलाफ नरम रुख अपनाया। अदालत में दायर याचिका के मुताबिक भागो देवी पत्नी सखी निवासी बुद्धि ने कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि उसने आबकारी अधिनियम की धारा 48(ए) के तहत अपराध किया है। इस संबंध में अदालत में 27 जनवरी 2023 को याचिका दायर की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को उसकी ओर से दायर आवेदन को पढ़कर सुनाया। कहा कि वह अपने अपराध को स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि उसे विचार-विमर्श के लिए समय दिया गया। लेकिन आरोपी ने दोहराया कि वह अपना अपराध स्वीकार करती है। इसके बाद कोर्ट में मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी पर सिर्फ जुर्माना लगाने का ही आदेश सुनाया। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में जब्त शराब को अपील अवधि समाप्त होने के बाद नष्ट करने का भी आदेश दिया है।
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कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आबकारी अधिनियम के तहत दोषी महिला पर 2200 रुपये का जुर्माना लगाया है।
आदेश के मुताबिक, अभियुक्त ने अपराध पहली बार किया है और वह समाज के निम्न आय वर्ग से संबंध रखती है, इसलिए अदालत ने दोषी के खिलाफ नरम रुख अपनाया। अदालत में दायर याचिका के मुताबिक भागो देवी पत्नी सखी निवासी बुद्धि ने कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि उसने आबकारी अधिनियम की धारा 48(ए) के तहत अपराध किया है। इस संबंध में अदालत में 27 जनवरी 2023 को याचिका दायर की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को उसकी ओर से दायर आवेदन को पढ़कर सुनाया। कहा कि वह अपने अपराध को स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि उसे विचार-विमर्श के लिए समय दिया गया। लेकिन आरोपी ने दोहराया कि वह अपना अपराध स्वीकार करती है। इसके बाद कोर्ट में मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी पर सिर्फ जुर्माना लगाने का ही आदेश सुनाया। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में जब्त शराब को अपील अवधि समाप्त होने के बाद नष्ट करने का भी आदेश दिया है।
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