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Kathua News: एनडीपीएस मामले मेें आरोपी को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

Tue, 17 Jun 2025 01:34 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Tue, 17 Jun 2025 01:34 AM IST
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Court granted conditional bail to the accused in NDPS case
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एनडीपीएस मामले के आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए 30,000 रुपये का जमानती बॉन्ड कोर्ट के समक्ष और समान राशि का व्यक्तिगत बॉन्ड जिला जेल प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
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पुलिस की ओर कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार चक द्राब खान निवासी आरोपी चेतन कुमार को लखनपुर पुलिस की टीम ने 20 मार्च को 4.47 ग्राम हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस टीम ने लखनपुर के पास राष्ट्रीय मार्ग पर आरोपी को रोक उसकी तलाशी ली। तब पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद नशीले पदार्थ को जब्त कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया।
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आरोपी के वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर उसे रिहा करने की अपील की। कहा कि उसका मुव्वकिल निर्दोष है और पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया है। आरोपी कोर्ट की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार है।
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इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी एक जघन्य और गैर जमानती अपराध में शामिल है। इसमें एक साल की कारावास का प्रावधान है। पुलिस को अभी एफएसएल रिपोर्ट भी नहीं मिली है। ऐसे में अगर आरोपी को जमानत दी जाती है, तो वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि मामले में कथित तौर पर केवल 4.47 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जो अधिनियम के तहत छोटी मात्रा है। इसलिए मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होती।

आवेदक न्यायिक हिरासत में है। उसे अधिक समय तक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दी है। न्यायालय ने आरोपी को मामले की जांच में सहयोग करने और किसी भी तरीके से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है।
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