फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   Court gave verdict of Divorce after Mutual Consent of Husband And Wife

Kathua News: पति-पत्नी की आपसी सहमति से कोर्ट ने सुनाया तलाक का फैसला

विज्ञापन
Court gave verdict of Divorce after Mutual Consent of Husband And Wife
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


कठुआ। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पती-पत्नी की आपसी सहमति के बाद तलाक का फैसला सुनाया है। आदेश के मुताबिक याचिकाकर्ता पति स्थायी गुजारे भत्ते के तौर पर पत्नी को तीन लाख रुपये की राशि का भुगतान करेगा। इसके अलावा पत्नी के पास सारे गहने रहेंगे।

बता दें कि रमेश कुमार शर्मा पुत्र तीरथ राम निवासी मंडल जम्मू का विवाह अनामिका शर्मा पुत्री लेफ्टिनेंट देस राज निवासी बनी, कठुआ के साथ 7 अगस्त 2020 को जम्मू में हुआ था। विवाह के बाद कुछ देर तक दोनों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहे, लेकिन उसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आने से वे अलग-अलग रहने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों ने तलाक लेने का निर्णय लिया। 22 मार्च 2024 को दोनों पक्षों ने कोर्ट के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की।
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से गवाहों के बयान दर्ज किए। मामले में 18 दिसंबर 2024 को अंतिम सुनवाई करते अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रवीण पंडोह ने पति-पत्नी की संयुक्त अर्जी स्वीकार करते हुए विवाह को भंग करने का आदेश दिया।

फाइल फोटो--कल्पना।

फाइल फोटो--कल्पना।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed