फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   Court Gave Conditional bail in Sexual Harassment of Minor Girl

Kathua News: किशोरी के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

विज्ञापन
Court Gave Conditional bail in Sexual Harassment of Minor Girl
.......अदालत से ... का लोगो लगाएं
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। जिला सत्र न्यायाधीश ने किशोरी के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के मुताबिक जमानत के लिए कोर्ट ने आरोपी को एक लाख का व्यक्तिगत बांड सहित एक-एक लाख के दो जमानती पेश करने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त को निर्देश दिया है कि वह नियमित रूप से मुकदमे की कार्यवाही में उपस्थित रहे और बिना अदालत की अनुमति से जिले की सीमा से बाहर न जाए। आरोपी किसी भी तरीके से अभियोजन पक्ष के गवाहों के संपर्क में न आए। अगर आरोपी किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो अभियोजन पक्ष उसकी जमानत रद्द करवाने की मांग कर सकता है।
विज्ञापन

कोर्ट में पुलिस की ओर से दायर रिपोर्ट के मुताबिक मामला वर्ष 2023 का है। आरोपी योग राज पर आरोप है कि उसने नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354-ए/354-बी और पोस्को अधिनियम की धारा 8 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। आरोपी के वकील की ओर से बीते 5 जनवरी को जमानत अर्जी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने आरोप लगाया कि उसके मुव्वकिल को पुलिस ने झूठे मामले में फंसाया है। तर्क दिया कि आरोपी का अपने ही परिवार के साथ संपत्ति विवाद चल रहा है। अभियोक्ता की मां की मृत्यु हो चुकी है और वह संवेदनशील दिमाग की नाबालिग बच्ची है। जिसके चलते आरोपी को मामले में फंसाने के लिए अभियोक्ता के परिवार वालों ने बच्ची को राजी कर लिया गया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि कथित घटना की तारीख को आरोपी वहां मौजूद ही नहीं था। वह श्रम व्यवसाय के सिलसिले में बाहर गया हुआ था।

आरोपी के वकील ने कहा कि वह (आरोपी) 14 महीने से हिरासत में है और मामले की कार्यवाही निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना भी नहीं है। लिहाजा आरोपी को जमानत दी जाए। आरोपी की जमानत का अभियोजन पक्ष की ओर विरोध किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दे दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed