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जिले में शुरू हुआ 84 घंटे का कोरोना कर्फ्यू

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corona curfew
शुक्रवार शाम सात बजे से जिले में 84 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पाबंदियों को लागू किया गया है, हालांकि आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं में छूट के आदेश भी जारी किए हैं। सभी कार्यालयों का समय सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक कर दिया गया है।
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जिला मजिस्ट्रेट कठुआ राहुल यादव ने 84 घंटे के इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान दवा दुकानों, जांच केंद्रों, स्वास्थ्य, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, एफसीआई गोदाम, एफसीआई मंडियों के साथ-साथ फल, सब्जी और आवश्यक वस्तुओं के होलसेलरों को छूट के दायरे में शामिल किया है। होटलों में गेस्ट को कमरे के भीतर ही खाना उपलब्ध करवाया जा सकेगा। नेशनल और प्रदेश हाईवे पर खानाबदोशों के साथ-साथ आवश्यक वस्तुएं लेकर जा रहे वाहनों और कर्मचारियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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अंतरराज्यीय आवश्यक वस्तुओं के वाहनों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन उन्हें अटल सेतु और लखनपुर कॉरिडोर पर जांच प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। सरकारी और बैंक के मुलाजिमों को पहचान पत्र के आधार पर कर्फ्यू में मूवमेंट की अनुमति रहेगी। सभी विकास कार्यों, वैध माइनिंग गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। मीडिया कर्मियों को भी पहचान पत्र के आधार पर मूवमेंट की अनुमति रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में किसी भी तरह का अवरोध न हो यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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आंशिक अनुमति के साथ खुलेंगी सुविधाएं
कोरोना कर्फ्यू के दौरान ग्रॉसरी, किराना, फल, सब्जियों, दूध, डेयरी, बेकरी, मीट, पशुचारे, कृषि और हार्टीकल्चर से जुड़ी दुकानें सुबह सात से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी। इसके बाद इन वस्तुओं की होम डिलीवरी दी जा सकेगी। सामाजिक या धार्मिक आयोजनों में 50 लोगों को भीतर या बाहर के आयोजन में अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार में बीस ही लोग शामिल हो सकेंगे। शादी समारोहों के लिए शादी के कार्ड पास के रूप में वैध होंगे। हालांकि समारोह के आयोजन की जानकारी प्रशासन को पूर्व में दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इन चीजों पर रहेगा पूरी तरह से प्रतिबंध
कोरोना कर्फ्यू के दौरान छूट के दायरे को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को मूवमेंट की अनुमति नहीं रहेगी। सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी शॉपिंग कांप्लेक्स, बाजार, सैलून, नाई की दुकानें, सिनेमा हॉल, रेस्त्रां और बार, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, पार्क आदि पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।

टेलीमेडिसिन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कहा
कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों की सहूलियत के लिए स्वास्थ्य विभाग को घरों या प्रशासनिक आइसोलेशन में लोगों के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया है। हालांकि यह भी साफ किया गया है कंटेनमेंट जोन में एसओपी के अनुसार ही व्यवस्था रहेगी और छूट लागू नहीं होंगी। लोगों को आगाह किया गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 51 के तहत उल्लंघन करने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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