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राहत पैकेज के लिए 10 फरवरी तक आवेदन की सीमा हुई निर्धारित

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Application limit fixed for relief package till February 10
कठुआ। केंद्र सरकार की ओर से घोषित राहत पैकेज के लिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर और छंब से आए विस्थापित आगामी 10 फरवरी 2022 तक ही आवेदन कर सकेंगे। शरणार्थियों की ओर से राहत पैकेज की मांग करने की समय सीमा तय की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, नागरिक सचिवालय, जम्मू की ओर से जारी आदेश के अनुसार इसके बाद किसी भी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
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इस संबंध में सहायक आयुक्त राजस्व संदीप सियोत्रा ने कठुआ हीरानगर और मढ़ीन के तहसीलदारों को पत्र लिख कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। अपने पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर और छंब से विस्थापित परिवारों के दस्तावेजी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी 2022 तक अलग-अलग स्थानों पर शिविर लगाने के लिए कहा है। अपने आदेश में उन्होंने इसके लिए संबंधित तहसीलदारों को प्रेस, ड्रम बीट्स, फील्ड पदाधिकारियों आदि के माध्यम से आम जनता को सूचना प्रसारित करने के लिए कहा, ताकि प्रत्येक छूटे हुए लाभार्थी को अपना दावा दायर करने का अंतिम अवसर मिल सके।
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