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जम्मू-कश्मीर: अब सरकारी विभागों के निठल्ले कर्मियों पर होगी कार्रवाई, सरकार की जिम्मेदारी का निर्वहन न करने वालों की पहचान के निर्देश
Fri, 16 Jul 2021 10:46 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Fri, 16 Jul 2021 10:46 PM IST
सार
वित्त आयुक्त ने सर्कुलर जारी कर कहा, अक्तूबर 2020 के आदेश पर अभी तक नहीं हुआ अमल। समीक्षा प्रक्रिया को सुनिश्चित करवाएं विभागों के प्रशासनिक सचिव।
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कर्मचारी (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सरकारी खजाने से भारी भरकम वेतन लेने के बावजूद काम न करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। वित्त विभाग के आयुक्त ने सर्कुलर जारी कर प्रशासनिक सचिवों को वित्त विभाग की ओर से 22 अक्तूबर 2020 को जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने को कहा है।
सर्कुलर में कहा गया है कि 22 वर्ष सेवा काल अथवा 48 वर्ष आयु पूरी कर चुके सभी कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा के लिए कहा गया था, लेकिन यह पाया गया है कि किसी भी विभाग ने इस आदेश के अनुसार प्रक्रिया शुरू नहीं की। लिहाजा सभी प्रशासनिक सचिव सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए।
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: जम्मू में पीरखो-महामाया रोपवे शुरू, पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा, देखिए तस्वीरें
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सर्कुलर के अनुसार प्रशासनिक सचिवों को समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर ऐसे कर्मचारियों की पहचान करनी होगी जो अपनी सेवाएं जारी रखने के लायक नहीं हैं, अथवा दिए गए कार्य को करने में अक्षम हैं या सरकार की दी गई जिम्मेदारी को लेकर उपयोगी नहीं हें।
विभाग जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन वाल्यूम 1 अनुच्छेद 226 (2) के तहत ऐसे कर्मचारियों की शिनाख्त करके रिपोर्ट देंगे। चिह्नित कर्मचारियों को पहले से निर्धारित सेवानिवृत्ति से पूर्व सेवानिवृत्त करने का प्रावधान होगा।
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सर्कुलर में कहा गया है कि 22 वर्ष सेवा काल अथवा 48 वर्ष आयु पूरी कर चुके सभी कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा के लिए कहा गया था, लेकिन यह पाया गया है कि किसी भी विभाग ने इस आदेश के अनुसार प्रक्रिया शुरू नहीं की। लिहाजा सभी प्रशासनिक सचिव सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए।
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सर्कुलर के अनुसार प्रशासनिक सचिवों को समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर ऐसे कर्मचारियों की पहचान करनी होगी जो अपनी सेवाएं जारी रखने के लायक नहीं हैं, अथवा दिए गए कार्य को करने में अक्षम हैं या सरकार की दी गई जिम्मेदारी को लेकर उपयोगी नहीं हें।
विभाग जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन वाल्यूम 1 अनुच्छेद 226 (2) के तहत ऐसे कर्मचारियों की शिनाख्त करके रिपोर्ट देंगे। चिह्नित कर्मचारियों को पहले से निर्धारित सेवानिवृत्ति से पूर्व सेवानिवृत्त करने का प्रावधान होगा।