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छात्रा पर एसिड फेंकने वाले को 10 साल कैद
अमर उजाला, जम्मू
Updated Sat, 15 Feb 2014 10:48 AM IST
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श्रीनगर में एक स्कूली छात्रा पर एसिड फेंकने के मामले में दोषी करार दिए गए रियाज अहमद निवासी मैसूमा कालोनी को दस साल कड़ी कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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पुलिस केस के अनुसार दो जनवरी 2013 को छात्रा ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जब वह कोचिंग सेंटर जा रही थी, तो रास्ते में दो युवकों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उससे कहा कि वह उनसे बात करे।
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छात्रा ने बात करने से मना कर दिया। इसी बीच रियाज अहमद ने जेब से एक बोतल निकाली और छात्रा के मुंह पर एसिड फेंक दिया। इसके बाद दोनों युवक लाल रंग की बाइक से फरार हो गए।
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पुलिस को भी सूचना दी गई कि छात्रा पर एसिड फेंका गया है। एसिड के कारण उसकी आंख खराब हो गईं। सारा चेहरा जल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
एडवोकेट एए तेली और एडवोकेट मुश्ताक अहमद डार की दलीलों पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीनगर मोहम्मद शफी खान ने कहा कि एसिड फेंकना हत्या से भी गंभीर अपराध है। आरोपियों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती है। उन्हें अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए।
सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा और नौकरी दी गई है।