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सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने पूछा

Sat, 28 Oct 2017 08:32 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 28 Oct 2017 08:32 PM IST
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Why the successful candidates are not appointed, the High Court asked
राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2016 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश निर्मला स्वामी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता आरए वर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने जामिया उर्दू अलीगढ़ की दसवीं की अंकतालिका के आधार पर संबधित कोर्स किया था। याचिकाकर्ता एएनएम भर्ती-2016 की वरियता सूची में भी स्थान प्राप्त किया था। इसके बावजूद विभाग ने दसवीं की अंकतालिका को सही नहीं मानते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। जबकि जामिया अलीगढ़ की अंकतालिकाओं को राजस्थान बोर्ड के समकक्ष ही माना जाता है।
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जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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