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एलडीसी भर्ती-2013 में मनरेगाकर्मी को अनुभव का लाभ नहीं देने पर नोटिस
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 05 Aug 2017 07:56 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने मनरेगा योजना में लगे एमआईएस मैनेजर को एलडीसी भर्ती-2013 के लिए अनुभव का लाभ नहीं देने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को अंतरिम रूप से भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश सोहनलाल जाट व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता मनरेगा में एमआईएस मैनेजर के पद पर कई सालों से संविदा पर कार्यरत हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एलडीसी भर्ती-2013 में अनुभव के आधार पर बोनस अंक नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि दूसरे पदों पर तैनात संविदाकर्मियों को बोनस अंक दिए जा रहे हैं।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विभाग को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं।
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न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश सोहनलाल जाट व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता मनरेगा में एमआईएस मैनेजर के पद पर कई सालों से संविदा पर कार्यरत हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एलडीसी भर्ती-2013 में अनुभव के आधार पर बोनस अंक नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि दूसरे पदों पर तैनात संविदाकर्मियों को बोनस अंक दिए जा रहे हैं।
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जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विभाग को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं।