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क्यों न व्यावसायिक गतिविधियों पर लगा दें रोक-हाईकोर्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 12 Oct 2017 07:10 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने शांत क्षेत्र होने के बावजूद अंबेडकर सर्किल के पास एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में होने वाले आयोजनों को लेकर मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त, पुलिस कमिश्नर और एसएमएस इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश सांझ सोसायटी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि विधानसभा के सामने जनपथ पर भारी यातायात रहता है। राज्य सरकार की ओर से इस इलाके को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं नगर निगम की ओर से इलाके को नॉन वेडिंग जोन में शामिल किया गया है। इसके बावजूद ग्राउंड में आए दिन मेले के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी जा रही है।
इन गतिविधियों के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो जाती है। याचिका में यह भी कहा गया कि ऐसे आयोजनों के दौरान यहां गलत तरीके से होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। जिससे दुर्घटना होने का भय रहता है। आयोजकों की ओर से पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। याचिका में गुहार की गई है कि यहां होने वाले आयोजनों पर रोक लगाई जाए।
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जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश सांझ सोसायटी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि विधानसभा के सामने जनपथ पर भारी यातायात रहता है। राज्य सरकार की ओर से इस इलाके को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं नगर निगम की ओर से इलाके को नॉन वेडिंग जोन में शामिल किया गया है। इसके बावजूद ग्राउंड में आए दिन मेले के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी जा रही है।
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इन गतिविधियों के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो जाती है। याचिका में यह भी कहा गया कि ऐसे आयोजनों के दौरान यहां गलत तरीके से होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। जिससे दुर्घटना होने का भय रहता है। आयोजकों की ओर से पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। याचिका में गुहार की गई है कि यहां होने वाले आयोजनों पर रोक लगाई जाए।
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जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।