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हाईकोर्ट ने पूछा एडीजे भर्ती में दिव्यांगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया

Mon, 10 Apr 2017 08:12 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 10 Apr 2017 08:12 PM IST
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Why not give reservation to the people in ADJ recruitment
राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2017 में दिव्यांगों को अलग से आरक्षण नहीं देने और उन्हें आयू सीमा में छूट नहीं देने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और विधि सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश भंवरसिंह की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता अंकुल गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत दस फरवरी को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पदों के लिए भर्ती निकाली। जिसमें दिव्यांग कोटे के लिए अलग से आरक्षित पद नहीं रखे गए। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयू सीमा में छूट नहीं दी गई।
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याचिका में कहा गया कि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है। याचिका में गुहार की गई है कि दिव्यांगों को भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों का लाभ दिया जाए और याचिकाकर्ता को आयू सीमा में छूट देकर एडीजे भर्ती में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने दोनों संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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