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एसिड़ अटैक के दो आरोपियों को जेल

Fri, 22 Sep 2017 08:09 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 22 Sep 2017 08:09 PM IST
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Two accused who throw acid are imprisoned
अजमेर जिले के ब्यावर निवासी व्यक्ति पर सरेराह तेजाब फेंकने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दो आरोपियों को सजा और जुर्माने से दण्डित किया है।
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अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रदीप कुमार वर्मा ने ब्यावर के बहुचर्चित तेजाब कांड में आज फैसला सुनाया। उन्होंने पत्रकार गोविन्द शर्मा पर 12 जनवरी 2014 को ब्यावर के चांगगेट के बाहर तेजाब फेंकने वाले आरोपी ओमप्रकाश और जयसिंह को दोषी माना। मामले में मुख्य आरोपी ओमप्रकाश को 7 साल और जयसिंह को 5 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार के जुर्माने से दण्डित करने का फैसला सुनाया गया।
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