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एसिड़ अटैक के दो आरोपियों को जेल
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 22 Sep 2017 08:09 PM IST
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अजमेर जिले के ब्यावर निवासी व्यक्ति पर सरेराह तेजाब फेंकने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दो आरोपियों को सजा और जुर्माने से दण्डित किया है।
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रदीप कुमार वर्मा ने ब्यावर के बहुचर्चित तेजाब कांड में आज फैसला सुनाया। उन्होंने पत्रकार गोविन्द शर्मा पर 12 जनवरी 2014 को ब्यावर के चांगगेट के बाहर तेजाब फेंकने वाले आरोपी ओमप्रकाश और जयसिंह को दोषी माना। मामले में मुख्य आरोपी ओमप्रकाश को 7 साल और जयसिंह को 5 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार के जुर्माने से दण्डित करने का फैसला सुनाया गया।
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अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रदीप कुमार वर्मा ने ब्यावर के बहुचर्चित तेजाब कांड में आज फैसला सुनाया। उन्होंने पत्रकार गोविन्द शर्मा पर 12 जनवरी 2014 को ब्यावर के चांगगेट के बाहर तेजाब फेंकने वाले आरोपी ओमप्रकाश और जयसिंह को दोषी माना। मामले में मुख्य आरोपी ओमप्रकाश को 7 साल और जयसिंह को 5 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार के जुर्माने से दण्डित करने का फैसला सुनाया गया।
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