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हरे-पीले रंग का विवाद सुलझा, एलडीसी भर्ती की खुली राह

Fri, 15 Dec 2017 08:10 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 15 Dec 2017 08:10 PM IST
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Thousands of LDC recruitment candidates will get relief, now job
राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 में एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए प्रिज्म के रंग से जुड़े सवाल का उत्तर पीला माना है। इसके साथ ही अदालत ने आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अपील में आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने अदालत को बताया कि भर्ती की लिखित परीक्षा में आयोग ने प्रिज्म के स्पेक्ट्रम बैंड के बीच का रंग पीला मानते हुए प्रश्न पूछा था। इसके खिलाफ दायर याचिका पर एकलपीठ ने गत 9 अक्टूबर को इसका रंग हरा मानते हुए आयोग को संशोधित परिणाम जारी करने को कहा था।
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अपील में कहा गया कि संबंधित पुस्तकों में इसके रंग को पीला ही माना गया है। आयोग की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ डॉ. नागावत को भी पेश किया गया। विशेषज्ञ ने भी खंडपीठ के समक्ष स्पेक्ट्रम के बीच का रंग पीला ही बताया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द करते हुए आरपीएससी की ओर से माने गए पीले रंग उत्तर को सही माना है।
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गौरतलब है कि आयोग ने 16 जुलाई 2013 को एलडीसी के 7 हजार 568 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसका परिणाम गत मार्च माह में जारी किया गया था।
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