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डेयरी बूथ पर अब नहीं बिकेंगे ये प्रोडक्ट्स, कोर्ट ने लगाई रोक

Wed, 20 Sep 2017 07:15 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 20 Sep 2017 07:15 PM IST
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These products will not be sold at the dairy booth
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राजस्थान हाईकोर्ट ने डेयरी बूथों पर किसी भी तरह की कुकिंग कर बिकने वाली खाद्य सामग्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने सिगरेट व तबांकू उत्पाद के बेचान पर भी पाबंदी लगाते हुए कियोस्क के बाहर सामान रखने पर रोक लगाई है।
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अदालत ने डेयरी और राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत पदार्थों की बिक्री की छूट दी है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश कौस्तुभ दाधीच की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
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याचिका में कहा गया कि डेयरी उत्पाद बेचने के लिए आरसीडीएफ की ओर से अधिकार पत्र जारी किया जाता है। वहीं नगर निगम बूथ के लिए जगह देती है। नियमानुसार इन बूथों पर केवल डेयरी उत्पादों की बिक्री ही की जा सकती है। इसके बावजूद भी शहर में बड़े पैमाने पर बूथ संचालक गैर डेयरी उत्पादों के साथ-साथ तंबाकू उत्पाद भी बेच रहे हैं। इन बूथों पर बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बिकते हैं। इसके साथ ही बूथ के बाहर सामान रखने से यातायात के संचालन में भी व्यवधान पैदा होता है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने बूथ में कुकिंग कर बनाए प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। 
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ये भी कहा कोर्ट ने

These products will not be sold at the dairy booth
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साथ ही, कोर्ट ने कहा कुकिंग किए गए खाद्य सामग्री, सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रोक रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि डेयरी बूथ पर केवल सरस प्रोडक्ट, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, चायपत्ती और आटे के अलावा अन्य कोई सामान नहीं रखा जाए। कोर्ट ने डेयरी बूथ के बाहर भी सामान रखने पर पाबंदी लगा दी है।
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