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नाबालिग का अपहरण करने वाले अध्यापक को सजा

Sat, 03 Jun 2017 07:10 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 03 Jun 2017 07:10 PM IST
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The teacher who kidnapped a minor was sent to jail
जयपुर जिले की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दसवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को बहला-फुसला कर भगा ले जाने वाले अध्यापक को सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त सोनू सैन को तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने पावटा निवासी अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 16 वर्षीय किशोरी के ताऊ ने 25 अप्रैल 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि किशोरी प्रागपुरा की मदनसिंह माध्यमिक स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती है। अभियुक्त भी उसी स्कूल में गणित का अध्यापक है। अभियुक्त गत 17 अप्रैल को पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 अप्रैल को बारां के कवाई सालपुरा गांव से किशोरी को बरामद किया। जबकि अभियुक्त तीस अप्रैल को पुलिस गिरफ्त में आया। इस पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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