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दो आयोग अध्यक्ष सहित 20 सदस्यों के पद हैं खाली, सरकार ने कोर्ट में कहा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 11 Dec 2017 07:43 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट में आज राज्य सरकार की ओर से सूची पेश कर कहा गया कि प्रदेश में दो आयोगों में अध्यक्ष सहित अलग-अलग आयोगों में कुल 20 सदस्यों के पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें से किसान आयोग के सदस्यों के पदों पर नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं।
सरकार की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि जल्द ही अन्य रिक्त पदों को भी भर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को 23 जनवरी तक का समय देते हुए पदों को भरने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सूची पेश कर कहा गया कि सांवरलाल जाट के निधन के चलते किसान आयोग अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। इसके अलावा आरपीएससी अध्यक्ष का पद भी खाली है।
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य उपभोक्ता आयोग के तीन सदस्य, वक्फ अधिकरण के दो सदस्य, राज्य ओबीसी आयोग के एक सदस्य, आरपीएससी के दो सदस्य, मानवाधिकार आयोग के दो सदस्य, सूचना आयोग के एक सदस्य, सफाई कर्मचारी आयोग के एक सदस्य सहित किसान आयोग के आठ सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आयोगों में पद खाली होते हैं तो उन पर नियुक्तियां देने की प्रक्रिया चलती रहती है।
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इस पर अदालत ने कहा कि कई आयोगों में दो साल से पद खाली हैं। इसके साथ ही अदालत ने खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को 23 जनवरी तक का समय दिया है।
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सरकार की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि जल्द ही अन्य रिक्त पदों को भी भर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को 23 जनवरी तक का समय देते हुए पदों को भरने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सूची पेश कर कहा गया कि सांवरलाल जाट के निधन के चलते किसान आयोग अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। इसके अलावा आरपीएससी अध्यक्ष का पद भी खाली है।
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राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य उपभोक्ता आयोग के तीन सदस्य, वक्फ अधिकरण के दो सदस्य, राज्य ओबीसी आयोग के एक सदस्य, आरपीएससी के दो सदस्य, मानवाधिकार आयोग के दो सदस्य, सूचना आयोग के एक सदस्य, सफाई कर्मचारी आयोग के एक सदस्य सहित किसान आयोग के आठ सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आयोगों में पद खाली होते हैं तो उन पर नियुक्तियां देने की प्रक्रिया चलती रहती है।
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इस पर अदालत ने कहा कि कई आयोगों में दो साल से पद खाली हैं। इसके साथ ही अदालत ने खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को 23 जनवरी तक का समय दिया है।