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पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था भारत का ये शख्स, कोर्ट ने दी ये सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 17 Jan 2018 08:40 PM IST
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जयपुर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने देश की सामरिक महत्व की सूचनाएं पाकिस्तान भेजने वाले जासूस अली खां उर्फ अली शेर को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के तहत सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने बीकानेर निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने कहा कि अभियुक्त पर दुश्मन देश को सैन्य सूचनाएं भेजना प्रमाणित हुआ है। जो कि भारतीय नागरिक के लिए शर्म की बात है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पुलिस को 26 जनवरी 2011 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभियुक्त महाजन फायरिंग रेंज में घूमकर सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलिंग अफसर को भेजता है। इस पर अभियुक्त के मोबाइल को छह माह तक सर्विलांस पर रखा गया।
इसके बाद 22 जून 2011 को अभियुक्त को बीकानेर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। घर की तलाशी में पुलिस को आपत्तिजनक दस्तावेज और पाकिस्तान बैठे आकाओं के नंबर मिले थे। घटना को लेकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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अदालत ने कहा कि अभियुक्त पर दुश्मन देश को सैन्य सूचनाएं भेजना प्रमाणित हुआ है। जो कि भारतीय नागरिक के लिए शर्म की बात है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पुलिस को 26 जनवरी 2011 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभियुक्त महाजन फायरिंग रेंज में घूमकर सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलिंग अफसर को भेजता है। इस पर अभियुक्त के मोबाइल को छह माह तक सर्विलांस पर रखा गया।
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इसके बाद 22 जून 2011 को अभियुक्त को बीकानेर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। घर की तलाशी में पुलिस को आपत्तिजनक दस्तावेज और पाकिस्तान बैठे आकाओं के नंबर मिले थे। घटना को लेकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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