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हाईकोर्ट ने शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकालने और प्रदर्शन करने पर लगाई रोक
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 14 Jul 2017 08:58 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह शहर में रैलियों को मुख्य मार्गों पर निकालने की अनुमति नहीं दे। मुख्य मार्गों के स्थान पर रैली निकालने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि सरकार इस बात का भी ध्यान रखे की रैली-प्रदर्शन के दौरान आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश सिटीजन प्रोटेक्टशन सोसायटी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जनहित याचिका में कहा गया कि शहर में आए दिन मुख्य मार्गों पर रैली निकाली जाती है और प्रदर्शन कर रास्ता रोका जाता है। जिससे आमजन को आवागमन में काफी परेशानी होती है। कई बार ऐसी स्थिति में एम्बूलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फंस जाती हैं। ऐसे में राज्य सरकार को पाबंद किया जाए कि वह शहर के मुख्य रास्तों में रैली निकालने की अनुमति नहीं दे।
जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को मुख्य मार्गों की बजाय वैकल्पिक मार्गों पर रैली निकालने की अनुमति देने को कहा है।
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न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश सिटीजन प्रोटेक्टशन सोसायटी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जनहित याचिका में कहा गया कि शहर में आए दिन मुख्य मार्गों पर रैली निकाली जाती है और प्रदर्शन कर रास्ता रोका जाता है। जिससे आमजन को आवागमन में काफी परेशानी होती है। कई बार ऐसी स्थिति में एम्बूलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फंस जाती हैं। ऐसे में राज्य सरकार को पाबंद किया जाए कि वह शहर के मुख्य रास्तों में रैली निकालने की अनुमति नहीं दे।
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जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को मुख्य मार्गों की बजाय वैकल्पिक मार्गों पर रैली निकालने की अनुमति देने को कहा है।