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अब समय पर मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नियम हुए सरल

Wed, 07 Jun 2017 07:09 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 07 Jun 2017 07:09 PM IST
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Social security pension will be available on time
Payment
सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन पेंशन नियमों को सरलीकरण कर, और बेहतर किया है। अब पात्र लोगों को समय पर पेंशन मिल सकेगी।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया। ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक सम्बन्धित विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित क्षेत्र के उप खण्ड अधिकारी के समक्ष पेंशन के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित एवं प्रतिलिपियों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। अशोक जैन ने बताया कि आवेदक ऑफलाइन के अलावा किसी भी ई-मित्र केन्द्र या अटल सेवा केन्द्र पर आनलाइन आवेदन भी कर सकेगा। आवेदन के साथ भामाशाह एवं आधार पंजीकरण संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
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आवेदन पत्र पूर्ण भरने के उपरान्त ई-मित्र केन्द्र, अटल सेवा केन्द्र के संचालक द्वारा आवेदक आनलाइन ही जांच अधिकारी को अग्रेषित कर सूचना आवेदक के मोबाईल पर दी जाएगी। जांच अधिकारी आवेदक की पात्रता की जांच के बाद उसके निवास स्थल के बाहर खड़ा या बैठकर मोबाइल से फोटो लेकर आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी को आनलाइन प्रस्तुत करेगा।
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जैन ने बताया कि आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिन की अवधि में सत्यापन कार्य पूरा किया जाना होगा अन्यथा सम्बन्धित कर्मंचारी व अधिकारी को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
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