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स्कूल व्याख्याता भर्ती रहेगी याचिका के निर्णयाधीन

Mon, 05 Jun 2017 08:34 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 05 Jun 2017 08:34 PM IST
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School lecturer recruitment
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 में दी जा रही नियुक्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और शिक्षा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश अरविन्द कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि एसबीसी वर्ग का पांच फीसदी आरक्षण रद्द होने के बाद आरपीएससी की ओर से ऐसे एसबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही जो सामान्य व ओबीसी वर्ग में आ रहे हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में आदेश दिया था कि पांच फीसदी आरक्षण की पूर्व की स्थिति बनी रहेगी। इसके बावजूद भी सामान्य व ओबीसी वर्ग में आने वाले एसबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देकर केवल पद रिक्त रखे जा रहे हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए नियुक्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा है।
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