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सलमान खान को परेशानी में डाल सकता है ये एक प्रार्थना पत्र
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 06 Dec 2017 09:19 PM IST
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salman khan
अवैध हथियार मामले में जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को बरी कर दिया, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से दायर एक प्रार्थना पत्र अभी लंबित रह गया है।
अभियोजन पक्ष ने अब इस प्रार्थना पत्र को जिला एवं सेशन न्यायालय ग्रामीण में पेश कर दिया।सीआरपीसी 340 के तहत पेश किए इस प्रार्थना पत्र में सलमान खान पर कोर्ट को गुमराह करने एवं झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप था।
दरअसल, अभिनेता सलमान खान ने मामले की ट्रायल के दौरान शपथ पत्र पेश किया था कि उसके हथियार का लाइसेंस गुम हो गया है जबकि इसी दौरान हथियार का लाइसेंस मुम्बई में नवीनीकरण के लिए भेजा गया था। ऐसे में अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी 340 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका निर्णय अवैध हथियार मामले के साथ होना था, लेकिन 18 जनवरी 2017 को निर्णय के दिन उसका फैसला नही किया गया था।
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अभियोजन पक्ष ने अब इस प्रार्थना पत्र को जिला एवं सेशन न्यायालय ग्रामीण में पेश कर दिया।सीआरपीसी 340 के तहत पेश किए इस प्रार्थना पत्र में सलमान खान पर कोर्ट को गुमराह करने एवं झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप था।
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दरअसल, अभिनेता सलमान खान ने मामले की ट्रायल के दौरान शपथ पत्र पेश किया था कि उसके हथियार का लाइसेंस गुम हो गया है जबकि इसी दौरान हथियार का लाइसेंस मुम्बई में नवीनीकरण के लिए भेजा गया था। ऐसे में अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी 340 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका निर्णय अवैध हथियार मामले के साथ होना था, लेकिन 18 जनवरी 2017 को निर्णय के दिन उसका फैसला नही किया गया था।
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10 जनवरी को होगी सुनवाई
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अभियोजन पक्ष ने दोबारा कोर्ट के संज्ञान में इस प्रार्थना पत्र को लाकर सलमान की मुसीबत बढ़ा दी है। पहले यह सीजेएम कोर्ट मे पेश किया गया था, लेकिन अवैध हथियार मामले में अपील जिला एवं सेशन न्यायालय ग्रामीण में होने के चलते अब यह प्रार्थना पत्र लोक अभियोजक पोकरराम विश्नोई ने डीजे ग्रामीण में पेश किया है। इस मामले में सुनवाई 10 जनवरी को होगी।