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कांकणी शिकार मामला: सलमान को राहत, 6 होंगे हाजिर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 14 Jun 2017 07:54 PM IST
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सलमान खान।
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बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में अभिनेता सलमान खान को मामूली राहत मिली है। हिरणों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नेपालिया के खिलाफ थाने में दर्ज एफआईआर व इस मामले से संबंधित दस्तावेज को अदालत में पेश करने की अभियोजन पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले में 6 जुलाई को अंतिम बहस शुरू होगी। इधर, शिकार में अवैध हथियार इस्तेमाल को लेकर आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को इसी अदालत में 6 जुलाई को हाजिर होना होगा।
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जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर डॉ.नेपालिया द्वारा हिरणों के पोस्टमार्टम की कथित गलत रिपोर्ट व इस संबंध में दर्ज एफआईआर सहित अन्य दस्तावेजों को पेश करने की मांग वाली अर्जी को बुधवार को खारिज कर दिया। अदालत ने अर्जी को लेकर फैसला सुनाने के बाद इस मामले में अंतिम बहस सुनने के लिए अगली तारीख 6 जुलाई तय की है। जानकारी के अनुसार कांकाणी हिरण शिकार मामले में अंतिम बहस से पहले अभियोजन पक्ष ने ये अर्जी लगाई थी कि हिरण का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. नेपालिया ने झूठी रिपोर्ट दी थी, जिसके खिलाफ लूणी थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया था।
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अभियोजन ने संबंधित अर्जी में कहा गया था कि अंतिम बहस शुरू करने से पहले लूणी थाने में दर्ज मामले के सभी दस्तावेज अदालत में मंगवाए जाएं। सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने फैसला करते हुए अभियोजन पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया।
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काकांणी हिरण शिकार मामले में अदालत में सभी आरोपियों के बयान हो चुके हैं। अब इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी और 18 वर्षों से चल रहे इस मामले में कोई जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है।
इधर, आर्म्स एक्ट मामले में इसी कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद 6 जुलाई ही तारीख तय की गई थी और सलमान को हाजर होने के निर्देश दिए गए थे। अब दोनों मामलों की सुनवाई एक ही दिन होगी।
गौरतलब है कि कांकाणी गांव की सरहद पर एक व दो अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को शिकार की घटना घटित हुई थी। जिसको लेकर लूणी थाने में फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व जोधपुर के दुष्यन्त सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है।