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सलमान मामला: 18 साल पुराने हिरण शिकार मामले में पूरी नहीं हुई अंतिम बहस

Mon, 18 Sep 2017 06:56 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 18 Sep 2017 06:56 PM IST
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Salman case: last debate in 18 year old deer hunting case again
सलमान खान
बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में आज भी सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में अभियोजन पक्ष की अंतिम बहस समय की कमी के कारण पूरी नहीं हो पाई। अब आगे की अंतिम बहस कल होगी।
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आज सुनवाई के दौरान सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने तत्कालीन वन अधिकारी के खिलाफ झूठा शपथ पत्र देने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया है। आज सुनवाई के दौरान सलमान खान, सैफ अली खान,नीलम ,सोनाली व तब्बू के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत, मनीष सिसोदिया, केके व्यास व विश्नोई समाज की ओर से महिपाल विश्नोई मौजूद रहे।
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सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी भवानी सिंह ने कोर्ट में पूनमचंद के बयान व जिरह को पेश करते हुए बताया कि गवाह जो कि शिकार की घटना का चश्मदीद गवाह है उसने शिकार करते हुए देखा था, शिकार के बाद जिप्सी में जाते हुये भी आरोपियों को देखा है।
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गौरतलब है कि इस मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम तब्बू व सोनाली बेन्द्रे भी आरोपी है। सभी के खिलाफ 1 व 2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार करने का आरोप है।
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