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RPSC : 17 नवंबर तक कर सकेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन, देना होगा 500 रुपये का शुल्क

Mon, 14 Nov 2022 04:54 PM IST
रोमा रागिनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: रोमा रागिनी Updated Mon, 14 Nov 2022 04:54 PM IST
सार

आरपीएससी की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन की तारीख को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों चार प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं।

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RPSC one time registration amendment extended till 17 november
आरपीएससी : राजस्थान लोक सेवा आयोग - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन की अवधि का विस्तार किया गया है। अब अभ्यर्थी 17 नवंबर 2022 को रात 12 बजे तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन की चार मुख्य प्रविष्टियों अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक और जेंडर को मूल दस्तावेजों के अनुसार संशोधन कर सकेंगे।

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संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आयोग की ओर से 5 नवंबर से 14 नवंबर 2022 तक उपरोक्त चार मुख्य प्रविष्टियों में संशोधन का अवसर दिया गया था। अभ्यर्थियों की सुविधार्थ आयोग की ओर से इसकी अवधि को बढ़ाया गया है। मूल दस्तावेजों के अनुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन की इन प्रविष्टियों को संशोधन करने के लिए ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपए का शुल्क देना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा दूरभाष 935232625 और 7340557555 पर संपर्क किया जा सकता है।

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गुप्ता ने जानकारी दी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थियों की संशोधित की जाने वाली प्रविष्टियों को आगामी माह से प्रस्तावित परीक्षाओं के आवेदन-पत्रों में ही संशोधन होगा। पहले आयोजित की जा चुकी परीक्षाओं के आवेदन-पत्रों में इससे कोई संशोधन नहीं होगा।

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उन्होंने बताया कि आयोग ने जनवरी 2022 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू की थी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जनआधार/आधार कार्ड के विकल्प का चुनाव करने पर सिस्टम जनआधार/आधार कार्ड में दर्ज विवरण को स्वतः दर्ज कर लेता है। इस जानकारी के आधार पर ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यूनिक नंबर जनरेट होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मुख्य प्रविष्टियों को उक्त दस्तावेजों में अंकित विवरण के समरूप प्रविष्टियां संशोधित करने का यह अंतिम अवसर है। इसके बाद इन प्रविष्टियों में संशोधन संभव नहीं होगा ।

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