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बीजेपी एमएलए तिवाड़ी के दावे पर रोहिताश्व शर्मा से मांगा जवाब
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 17 Aug 2017 10:19 PM IST
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घनश्याम तिवाड़ी और रोहिताश्व शर्मा
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जयपुर शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 ने भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी के मानहानि दावे पर सुनवाई करते हुए अंतर्राज्जीय जल विवाद निराकरण बोर्ड के अध्यक्ष रोहिताश्व शर्मा को नोटिस जारी कर 23 अगस्त को जवाब तलब किया है।
घनश्याम तिवाड़ी की ओर से मानहानि दावा पेश कर कहा गया कि रोहिताश्व शर्मा ने गत दिनों उनके खिलाफ अनर्गल बयानवाजी कर उनकी मान को ठेस पहुंचाई। दावे में अधिवक्ता सुरूचि कासलीवाल ने कहा कि गत दिनों रोहिताश्व शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर परिवादी के खिलाफ तथ्यहीन आरोप लगाए। इन आरोपों के लिए तिवाड़ी ने रोहिताश्व से क्षमा मांगने और भविष्य में ऐसे निराधार आरोप ना लगाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद शर्मा ने सार्वजनिक रूप से परिवादी के खिलाफ बयानवाजी की।
दावे में यह भी कहा गया कि पूर्व में तिवाड़ी की ओर से रोहिताश्व शर्मा को विधिक नोटिस दिया गया, लेकिन शर्मा ने आरोपों का खंडन प्रकाशित कराने के बजाय लगातार परिवादी की छवि को धूमिल करते हुए मानहानिकारक आरोप लगाए। दावे में कहा गया कि रोहिताश्व शर्मा की ओर से की गई मानहानि के चलते परिवादी को दस करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।
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घनश्याम तिवाड़ी की ओर से मानहानि दावा पेश कर कहा गया कि रोहिताश्व शर्मा ने गत दिनों उनके खिलाफ अनर्गल बयानवाजी कर उनकी मान को ठेस पहुंचाई। दावे में अधिवक्ता सुरूचि कासलीवाल ने कहा कि गत दिनों रोहिताश्व शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर परिवादी के खिलाफ तथ्यहीन आरोप लगाए। इन आरोपों के लिए तिवाड़ी ने रोहिताश्व से क्षमा मांगने और भविष्य में ऐसे निराधार आरोप ना लगाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद शर्मा ने सार्वजनिक रूप से परिवादी के खिलाफ बयानवाजी की।
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दावे में यह भी कहा गया कि पूर्व में तिवाड़ी की ओर से रोहिताश्व शर्मा को विधिक नोटिस दिया गया, लेकिन शर्मा ने आरोपों का खंडन प्रकाशित कराने के बजाय लगातार परिवादी की छवि को धूमिल करते हुए मानहानिकारक आरोप लगाए। दावे में कहा गया कि रोहिताश्व शर्मा की ओर से की गई मानहानि के चलते परिवादी को दस करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।
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