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चारागाह भूमि का भू-उपयोग बदलने पर मांगा जवाब, पूर्व उपराष्ट्रपति के परिवार से जुड़ा है मामला

Mon, 08 Jan 2018 07:22 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 08 Jan 2018 07:22 PM IST
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Responding to change of land-use, matter related to former Vice President's family
राजस्थान हाईकोर्ट ने गोविन्दगढ़ पंचायत समिति की चारागाह भूमि का भू-उपयोग बदलने और उस पर निर्माण को लेकर प्रमुख राजस्व सचिव, जिला कलक्टर, चौमूं तहसीलदार और मलिकपुर व गोविन्दगढ़ ग्राम पंचायतों के सरपंच सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि मलिकपुर की पुराना खसरा नंबर 364 की 74 बीघा भूमि सम्वत् 2012 के गिरदावरी रिकॉर्ड में गोचर भूमि के रूप में दर्ज थी। तब से इस भूमि को श्मशान, स्कूलों के खेल मैदान सहित अन्य सार्वजनिक कामों में लिया जा रहा है। वहीं बाद में राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर इस भूमि का भू-उपयोग बदल कर अवैध रूप से कागजों में आवंटन किया गया।
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इस भूमि में से 24 जुलाई 1968 को 57 बीघा जमीन की खातेदारी मोहनसिंह के पक्ष में की गई। मोहनसिंह ने 32 बीघा भूमि बेच दी। याचिका में कहा गया कि मोहनसिंह के वारिसों ने शेष 24 बीघा से अधिक भूमि का तीन चौथाई हिस्सा पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरूसिंह शेखावत की पत्नी सूरजकंवर को बेच दिया। सूरजकंवर की मौत होने पर यह भूमि नरपतसिंह राजवी के पुत्र विक्रमादित्य सिंह के नाम पर दर्ज हुई।
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याचिका में कहा गया कि करीब एक साल पहले इस भूमि को बिल्डर्स को बेच दिया। याचिका में यह भी कहा गया कि कलक्टर ने भी भूमि को चारागाह नहीं मानते हुए याचिकाकर्ता की आपत्तियों को खारिज कर दिया।

जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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