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कृषि कनेक्शन में मिली राहत, 90 दिन की लिमिट नहीं
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 01 Jun 2017 07:51 PM IST
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जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से कृषि कनेक्शन के आवेदकों को राहत दी गई है। इसके मुताबिक मांग पत्र जमा कराने की निर्धारित 90 दिन की अवधि के बाद कृषि कनेक्शन जारी करने की अनिवार्यता को लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जयपुर डिस्कॉम द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि मूल आवेदन तिथि से कृषि कनेक्शन करने की प्राथमिकता प्रभावित नहीं होती है तो मांग पत्र जमा होने की तिथि के बाद कभी भी मूल आवेदन की प्राथमिकतानुसार कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगें। इससे कृषि कनेक्शन की प्राथमिकता में आ रहे आवेदकों को मांग पत्र की राशि जमा कराने के बाद 90 दिन की अवधि समाप्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि पूर्व में कृषि कनेक्शन आवेदकों के मांग पत्र जमा कराने की निर्धारित समयावधि 90 दिन समाप्त होने के बाद ही जमा मांग पत्रों के कृषि कनेक्शन जारी किए जाते रहे हैं।
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जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि मूल आवेदन तिथि से कृषि कनेक्शन करने की प्राथमिकता प्रभावित नहीं होती है तो मांग पत्र जमा होने की तिथि के बाद कभी भी मूल आवेदन की प्राथमिकतानुसार कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगें। इससे कृषि कनेक्शन की प्राथमिकता में आ रहे आवेदकों को मांग पत्र की राशि जमा कराने के बाद 90 दिन की अवधि समाप्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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उन्होंने बताया कि पूर्व में कृषि कनेक्शन आवेदकों के मांग पत्र जमा कराने की निर्धारित समयावधि 90 दिन समाप्त होने के बाद ही जमा मांग पत्रों के कृषि कनेक्शन जारी किए जाते रहे हैं।
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