फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Relief in agricultural connections, not limited to 90 days

कृषि कनेक्शन में मिली राहत, 90 दिन की लिमिट नहीं

Thu, 01 Jun 2017 07:51 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 01 Jun 2017 07:51 PM IST
विज्ञापन
Relief in agricultural connections, not limited to 90 days
electricity demo pic
जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से कृषि कनेक्शन के आवेदकों को राहत दी गई है। इसके मुताबिक मांग पत्र जमा कराने की निर्धारित 90 दिन की अवधि के बाद कृषि कनेक्शन जारी करने की अनिवार्यता को लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जयपुर डिस्कॉम द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
विज्ञापन


जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि मूल आवेदन तिथि से कृषि कनेक्शन करने की प्राथमिकता प्रभावित नहीं होती है तो मांग पत्र जमा होने की तिथि के बाद कभी भी मूल आवेदन की प्राथमिकतानुसार कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगें। इससे कृषि कनेक्शन की प्राथमिकता में आ रहे आवेदकों को मांग पत्र की राशि जमा कराने के बाद 90 दिन की अवधि समाप्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि पूर्व में कृषि कनेक्शन आवेदकों के मांग पत्र जमा कराने की निर्धारित समयावधि 90 दिन समाप्त होने के बाद ही जमा मांग पत्रों के कृषि कनेक्शन जारी किए जाते रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed