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पीटीआई को नियमित वेतन देने के आदेश

Sat, 27 May 2017 06:32 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 27 May 2017 06:32 PM IST
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Regular pay orders to PTI
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता पीटीआई को नियमित वेतनमान अदा करे। इसके साथ ही अदालत ने फिक्स वेतन देने पर राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश पंकज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पीटीआई भर्ती 2011 में चयन हुआ था। दो साल की प्रोबेशन अवधि पूरी करने के बाद याचिकाकर्ता का 2013 की भर्ती में चयन हो गया। ऐसे में उसे प्राबेशन पर मानकर फिक्स वेतन ही दिया जा रहा है, जबकि वह पूर्व में प्रोबेशन अवधि को पूरा कर चुका है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को नियमित वेतन देने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।
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