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एससी, एसटी की भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन का सर्कुलर लिया वापस 

Fri, 01 Sep 2017 07:18 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Fri, 01 Sep 2017 07:18 PM IST
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Regarding the regulation of the colonies settled on the land of SC, ST, took the circular back
Demo Pic - फोटो : google
राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को नगरीय विकास विभाग की ओर से आदेश पेश कर कहा गया कि 27 जून 1999 के बाद एसटी व एससी की भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन के संबंध में गत 24 मई को जारी सर्कुलर को वापस ले लिया गया है। सरकार की ओर से पेश आदेश को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को निस्तारित कर दिया। 
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न्यायाधीश मनीष भंड़ारी की एकलपीठ ने यह आदेश अमरचंद की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान का निस्तारण करते हुए दिए। मामले में अनुसार पृथ्वीराज नगर योजना के तहत की गई भूमि अवाप्ति को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत एससी या एसटी की भूमि
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सामान्य वर्ग को आवंटित नहीं की जा सकती।

वहीं राज्य सरकार की ओर से नगरीय विकास विभाग की ओर से 24 मई को जारी सर्कुलर पेश कर कहा गया था कि 27 जून 1999 के बाद एससी, एसटी वर्ग की भूमि पर बसी कॉलोनियों का पट्टा जारी किया जा सकता है। इस पर अदालत ने 6 जुलाई 2017 को आदेश जारी कर 24 मई के सर्कुलर पर रोक लगा दी थी। 
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