फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   RCA case: court will not let the game lose players

आरसीए मामला : आपस में सुलझा ले विवाद, कोर्ट नहीं होने देगा खेल-खिलाड़ियों का नुकसान

Thu, 31 Aug 2017 08:19 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 31 Aug 2017 08:19 PM IST
विज्ञापन
RCA case: court will not let the game lose players
राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए में चल रहे विवाद के मामले में कहा है कि अदालत नहीं चाहती की आपसी विवाद के कारण खेल-खिलाड़ियों का नुकसान हो। अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने में समय लगेगा, इसलिए सभी पक्ष मिलकर विवाद सुलझा लें। अदालत ने कहा कि यदि सहमति से विवाद तय नहीं होता है तो पांच सितंबर 2014 को निखिल डोरू के मामले में दिए निर्देशों को दोहराया जाएगा।
विज्ञापन


न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि प्रकरण में बीसीसीआई को पक्षकार बनाया या नहीं? इस पर बीसीसीआई की ओर से कहा गया कि आरसीए के दो गुटों की तरफ से चिट्ठी आती है। ऐसे में जब तक यह तय नहीं हो जाता कि आरसीए कौन संभाल रहा है, तब तक हमारे लिए फैसला लेना मुश्किल है।
विज्ञापन


इस पर अदालत ने कहा अब तो चिट्ठी लिखने का विवाद समाप्त हो चुका है। इस पर आरएस नांदू की ओर से कहा गया कि विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। बीसीसीआई की ओर से अदालत को कहा गया कि आरसीए ने बीसीसीआई पर दावे कर रखे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब पांच सितंबर को मामले की सुनवाई

RCA case: court will not let the game lose players
वहीं आरसीए की ओर से कहा गया कि हम बीसीसीआई के खिलाफ लंबित दावे वापस लेना चाहते हैं, लेकिन आरएस नांदू ने वापस नहीं लेने दिया। इस पर अदालत ने कहा कि दावे वापस लें, अन्यथा अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अदालत अब पांच सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि जेडीसीए ने याचिका में उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें लोकपाल ने नांदू को आरसीए पद पर बहाल किया था। याचिका में कहा गया था कि खेल अधिनियम के तहत विवाद को आब्रिट्रेशन के जरिए ही तय किया जा सकता है। प्रकरण की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरसीए के सभी विवादों को अदालत के जरिए तय करना सुनिश्चित किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed