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किशोर के प्यार में अंधी विवाहिता ने बनाए अवैध संबंध, फिर पति को ही बना डाला शिकार
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 15 Feb 2018 12:43 PM IST
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illicit relationships
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जिसके साथ सात फेरे लेकर जीवन बिताने का संकल्प किया था उसी जीवनसाथी की एक किशोर से नाजायज रिश्तों के चलते जान ले ली। अवैध संबंधों में बाधा बने पति की महिला ने पहले तो गंडासे से वार किया और इसके बाद रस्सी से गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया।
ये मामला सीकर जिले के सदर थाना इलाके के नेहरों की ढाणी मोल्यासी गांव का था, जिसमें अदालत ने अभियुक्त पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। मामले में गम्भीर तथ्य ये था कि पत्नी ने पति को जान से मारने के लिए गंडासे से वार किए, लेकिन जब वह नहीं मरा तो पत्नी ने पति का गला ही घोंट दिया।
पति को मारकर पत्नी अपने जेठ के घर पहुंची और पूरे होशो हवास में उसने जेठ को कहा कि मैंने आपके छोटे भाई को मार दिया है।
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ये मामला सीकर जिले के सदर थाना इलाके के नेहरों की ढाणी मोल्यासी गांव का था, जिसमें अदालत ने अभियुक्त पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। मामले में गम्भीर तथ्य ये था कि पत्नी ने पति को जान से मारने के लिए गंडासे से वार किए, लेकिन जब वह नहीं मरा तो पत्नी ने पति का गला ही घोंट दिया।
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पति को मारकर पत्नी अपने जेठ के घर पहुंची और पूरे होशो हवास में उसने जेठ को कहा कि मैंने आपके छोटे भाई को मार दिया है।
जानिये पूरा मामला
सांकेतिक चित्र
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि नेहरों की ढाणी मोल्यासी निवासी रामचन्द्र जाट खेत में परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सुमन के एक किशोर से कथित रूप से अवैध संबंध थे। पति की टोकाटाकी से परेशान होकर सुमन ने 12 सितंबर 2015 में गंडासे से रामचन्द्र पर वार कर जान लेने की कोशिश की। कामयाब नही होने पर उसने रस्सी से पति का गला घोंट दिया।
इसके बाद जेठ के घर आकर वारदात के बारे में बता दिया। पुलिस ने बड़े भाई भंवरलाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर सुमन को गिरफ्तार कर लिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज भारद्वाज ने सुनवाई के बाद अभियुक्त पत्नी को उम्रकैद और 25 हजार रुपए की सजा सुनाई।
इसके बाद जेठ के घर आकर वारदात के बारे में बता दिया। पुलिस ने बड़े भाई भंवरलाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर सुमन को गिरफ्तार कर लिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज भारद्वाज ने सुनवाई के बाद अभियुक्त पत्नी को उम्रकैद और 25 हजार रुपए की सजा सुनाई।