फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Rajasthan recorded 10437 new COVID 19 cases on Saturday

कोरोना का प्रकोप: राजस्थान में निकले 10437 नए संक्रमित मरीज, 22 लोगों की मौत

Sun, 30 Jan 2022 05:01 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, जयपुर
पीटीआई, जयपुर Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 30 Jan 2022 05:01 AM IST
सार

नए मामलों में से सबसे अधिक 2,408 मामले जयपुर से, इसके बाद जोधपुर में 999, अलवर में 746, कोटा में 572 और उदयपुर में 567 मामले सामने आए। 

विज्ञापन
Rajasthan recorded 10437 new COVID 19 cases on Saturday
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

राजस्थान में फिर कोरोना तेज गति से फैल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में शनिवार को कोरोना वायरस के 10,437 नए मामले दर्ज किए गए। 

विज्ञापन


एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान संक्रमण से 22 लोगों की मौत हुई। कोरोना से हुई मौतों में जयपुर में चार, उदयपुर (तीन), कोटा, झुंझुनू और बीकानेर (दो-दो), अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, दौसा, जालोर, जोधपुर, करौली, राजसमंद और टोंक (एक-एक) मौत हुई।
विज्ञापन


वहीं राज्य में कुल 1,18,999 लोगों ने कोरोनावायरस टेस्ट करवाया है। इनमें से अब तक 9,224 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,05,918 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 74,849 है।
विज्ञापन
विज्ञापन


रविवार का कर्फ्यू खत्म

कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच राज्य सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें प्रदेशवासियों को पाबंदियों पर कुछ छूट दी गई है। संडे कर्फ्यू खत्म कर बाजार रात 10 बजे तक खोलने का फैसला किया गया है। शहरी क्षेत्रों के 10वीं से 12वीं तक के स्कूल भी एक फरवरी से खोलने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 6 से 9वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खोले जाएंगे। सरकार ने नई गाइडलाइन शुक्रवार देर रात जारी की, यह 31 जनवरी सोमवार से लागू होगी। 


इन पॉइंट में जानिए क्या कर सकेंगे और क्या नहीं
  1. प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, बिना जरूरी काम के लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे। 
  2. उर्स, मरू महोत्सव और बड़े पशु मेले कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लग सकेंगे।
  3. कोरोना केस के आधार पर हर सप्ताह पाबंदियों में छूट का रिव्यू होगा।
  4. जल्द ही जिम, थिएटर, शादियों और रेस्टोरेंट में लोगों की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। 
  5. 31 जनवरी तक वैक्सीन लगावाना अनिवार्य किया गया है। 
  6. 1 फरवरी से कंपनी, दुकान या किसी भी जगह काम करने वाले लोगों के वैक्सीनेशन की सूचना बोर्ड पर लगानी होगी। 
  7. वैक्सीनेशन का ब्योरा नहीं देने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी।
  8. 31 जनवरी से सभा, रैली धार्मिक या राजनीतिक जैसे सभी कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। 
  9. राजनीतिक, सामाजिक सहित अन्य आयोजनों की जानकारी डीओआईटी के पोर्टल पर देनी हागी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed