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अब इस समय नहीं मिलेगी धरने-प्रदर्शन की मंजूरी, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Fri, 08 Dec 2017 06:10 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 08 Dec 2017 06:10 PM IST
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rajasthan jaipur-highcourt gave order to rajasthan government
अदालत। - फोटो : amar ujala
विभिन्न मांगों को लेकर शहर में होने वाले धरने-प्रदर्शन के समय को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। 
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धरने प्रदर्शन के कारण लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे पीक टाइम में इनके आयोजन की अनुमति नहीं दें। यह आदेश न्यायाधीश केएस झवेरी की खंडपीठ ने दिए। 


इस संबंध में सिटीजन प्रोटेक्शन सोसायटी की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि सुबह 9 बजे से 12 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह आदेश धार्मिक शोभायात्राओं पर लागू नहीं होगा।
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