फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   rajasthan jaipur-court ordered Till the filling up of old pots, new haul stops

पुराने गड्डे भरने तक खुदाई पर रोक, अफसरों से मांगा हलफनामा

Fri, 08 Dec 2017 08:02 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 08 Dec 2017 08:02 PM IST
विज्ञापन
rajasthan jaipur-court ordered Till the filling up of old pots, new haul stops
court
राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमिगत केबल लाइनों के चलते सडक़ पर खुदे गड्डों का भराव नहीं करने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने जेडीए और निगम निगम को कहा है कि वे केबल डालने वाली कंपनियों को पत्र जारी कर पाबंद करें कि पुराने गड्डे भरे बिना नए गड्डे नहीं खोदे जाए। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए और निगम के आयुक्त और उपायुक्तों को कहा है कि वे शपथ पत्र पेश कर शहर में सफाई और आवारा पशुओं को पकडऩे के संबंध में जानकारी पेश करें।
विज्ञापन


न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारी अदालत में पेश हुए। निगम आयुक्त ने कहा कि उन्होंने स्वयं की मॉनिटरिंग में गत दिनों करीब एक हजार सात सौ आवारा पशुओं को पकड़ा गया है। इस पर अदालत ने कहा कि यदि निगम ने इतने पशु पकडे हैं तो फिर संबंधित ठेकेदार क्या कर रहा है।
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि निगम हर साल करीब 13 हजार आवारा पशु पकडने के दावे कर रहा है। ऐसे में या तो उनके आंकडे गलत हैं या फिर जुर्माना इतना अधिक है कि पशु मालिक उन्हें छुडाने के लिए आता ही नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि शहर में जगह-जगह केबल डालने का काम चल रहा है। ठेकेदार सडक़ खोदकर काम होने के बाद उसे खुला छोडक़र दूसरी जगह सडक़ खोद देता है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए पुराने गड्डे भरे बिना नए गड्डे खोदने पर रोक लगाते हुए आवारा पशु और सफाई को लेकर संबंधित अधिकारियों से शपथ पत्र पेश करने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed