फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   rajasthan highcourt gives order to include divorced school lecturer in counselling

हाईकोर्ट ने RPSC को दिए तलाकशुदा को काउन्सलिंग में शामिल करने के आदेश

Wed, 21 Jun 2017 08:38 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 21 Jun 2017 08:38 PM IST
विज्ञापन
rajasthan highcourt gives order to include divorced school lecturer in counselling
डेमो इमेज
राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि वह तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी को स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 की काउन्सलिंग में शामिल करे। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव और शिक्षा निदेशक सहित आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 
विज्ञापन


न्यायाधीश वीके व्यास की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश मौसमी गुर्जर की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आयोग ने अक्टूबर 2015 में स्कूल व्याख्याता के पदों पर भर्ती निकाली। जिसमें याचिकाकर्ता का चयन हो गया। इसके बावजूद उसे काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा। याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से जारी संशोधित परिणाम से पूर्व याचिकाकर्ता की कैटेगिरी तलाकशुदा कोटे की हो गई है। ऐसे में उसे काउन्सलिंग में शामिल किया जाए। मामले पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को काउन्सलिंग में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed